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Delhi Liquor Scam: आरोपी अमित अरोड़ा को दो सप्ताह की अंतरिम जमानत

राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी अमित अरोड़ा को 2 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है. अमित अरोड़ा को उनकी पत्नी की आपात चिकित्सा के आधार पर जमानत मिली है.

DELHI LIQUOR CASE
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Published : Jan 30, 2023, 8:28 PM IST

नई दिल्ली: आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया है. अरोड़ा ने अपनी पत्नी की आपात चिकित्सा के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी. विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की अदालत ने अपने आदेश में 2 लाख रुपए के निजी मुचलके पर अमित अरोड़ा को 2 सप्ताह की अंतरिम जमानत मंजूर की है. कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा कि आरोपी अमित अरोड़ा को अपना पासपोर्ट गारंटी अमाउंट के साथ कोर्ट में जमा करना होगा.

राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की अदालत ने सोमवार को आरोपी अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत याचिका को मंजूर करते हुए कहा है कि आरोपी की पत्नी की चिकित्सा रिपोर्ट की जांच अधिकारी से कराई गई है, जिसके मुताबिक आरोपी की पत्नी को सर्जरी को कहा गया है. यह आपात स्थिति नहीं है, बल्कि योजना के तहत यह सर्जरी होने की प्रक्रिया है. इसलिए इस सर्जरी को आपात स्थिति नहीं कहा जा सकता. आरोपी अमित अरोड़ा की तरफ से दलील दी गई थी कि उनकी पत्नी को लम्बे समय से पित्त की पथरी से पीड़ित हैं. इसे निकालने के लिए सर्जरी की आवश्यकता है.

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अदालत ने आदेश में कहा कि अरोड़ा की तरफ से दी गई दलीलें यह नहीं दर्शाती है कि सर्जरी के लिए कोई वास्तविक योजना बनाई गई है या सर्जरी की तारीख और अस्पताल तय हो चुका है. कोर्ट ने अपने आदेश में अरोड़ा को दिल्ली-एनसीआर से बाहर ना जाने और अपने मोबाइल लोकेशन को जांच अधिकारी से साझा किए जाने का निर्देश दिया है. आरोपी अरोड़ा को 13 फरवरी को कोर्ट के समक्ष सरेंडर करना होगा. अरोड़ा को पहले दिल्ली शराब आबकारी नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दायर पूरक आरोपपत्र में एक आरोपी के रूप में नामित किया है.

इसे भी पढ़े: HC ने ऑटोमोबाइल कंपनी के दो कर्मचारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के FIR को किया रद्द

नई दिल्ली: आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया है. अरोड़ा ने अपनी पत्नी की आपात चिकित्सा के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी. विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की अदालत ने अपने आदेश में 2 लाख रुपए के निजी मुचलके पर अमित अरोड़ा को 2 सप्ताह की अंतरिम जमानत मंजूर की है. कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा कि आरोपी अमित अरोड़ा को अपना पासपोर्ट गारंटी अमाउंट के साथ कोर्ट में जमा करना होगा.

राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की अदालत ने सोमवार को आरोपी अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत याचिका को मंजूर करते हुए कहा है कि आरोपी की पत्नी की चिकित्सा रिपोर्ट की जांच अधिकारी से कराई गई है, जिसके मुताबिक आरोपी की पत्नी को सर्जरी को कहा गया है. यह आपात स्थिति नहीं है, बल्कि योजना के तहत यह सर्जरी होने की प्रक्रिया है. इसलिए इस सर्जरी को आपात स्थिति नहीं कहा जा सकता. आरोपी अमित अरोड़ा की तरफ से दलील दी गई थी कि उनकी पत्नी को लम्बे समय से पित्त की पथरी से पीड़ित हैं. इसे निकालने के लिए सर्जरी की आवश्यकता है.

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अदालत ने आदेश में कहा कि अरोड़ा की तरफ से दी गई दलीलें यह नहीं दर्शाती है कि सर्जरी के लिए कोई वास्तविक योजना बनाई गई है या सर्जरी की तारीख और अस्पताल तय हो चुका है. कोर्ट ने अपने आदेश में अरोड़ा को दिल्ली-एनसीआर से बाहर ना जाने और अपने मोबाइल लोकेशन को जांच अधिकारी से साझा किए जाने का निर्देश दिया है. आरोपी अरोड़ा को 13 फरवरी को कोर्ट के समक्ष सरेंडर करना होगा. अरोड़ा को पहले दिल्ली शराब आबकारी नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दायर पूरक आरोपपत्र में एक आरोपी के रूप में नामित किया है.

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