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नियमों को ताक पर रख मिली एयर एशिया को FDI की अनुमति: सुब्रमण्यम स्वामी

बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एयर एशिया को विदेशी निवेश के मामले में हुई धोखाधड़ी की स्टेटस रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एयरएशिया को नोटिस जारी किया है.

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Published : Sep 26, 2019, 9:28 PM IST

नई दिल्ली: एयर लाइन कंपनी एयर एशिया को विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने के मामले में हाईकोर्ट ने एयर एशिया को नोटिस जारी किया है. मामले में चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने 23 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की ओर से दायर स्टेटस रिपोर्ट पर अगली सुनवाई में विचार किया जाएगा.

स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश

स्वामी ने मांग की है कि हाईकोर्ट ईडी को निर्देश दे कि वो इस संबंध में अपना स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे. दरअसल पिछले 11 जुलाई को हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. स्वामी का कहना है कि हाईकोर्ट ने केवल सीबीआई को निर्देश दिया था, इसलिए वे ईडी से भी स्टेटस रिपोर्ट देने की मांग कर रहे हैं.

स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि एयर एशिया को दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देते समय एफडीआई नियमों का कोई उल्लंघन किया गया. एयर एशिया मलेशियाई कंपनी एयरएशिया इंवेस्टमेंट लिमिटेड, टाटा संस लिमिटेड और टेलस्ट्रा ट्रेडप्लेस प्राईवेट लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है. स्वामी का कहना है कि ये उपक्रम एफडीआई नियमों का उल्लंघन करता है क्योंकि कोई भी भारतीय कंपनी घरेलू एयरलाईन ऑपरेटर नहीं है.

नई दिल्ली: एयर लाइन कंपनी एयर एशिया को विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने के मामले में हाईकोर्ट ने एयर एशिया को नोटिस जारी किया है. मामले में चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने 23 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की ओर से दायर स्टेटस रिपोर्ट पर अगली सुनवाई में विचार किया जाएगा.

स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश

स्वामी ने मांग की है कि हाईकोर्ट ईडी को निर्देश दे कि वो इस संबंध में अपना स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे. दरअसल पिछले 11 जुलाई को हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. स्वामी का कहना है कि हाईकोर्ट ने केवल सीबीआई को निर्देश दिया था, इसलिए वे ईडी से भी स्टेटस रिपोर्ट देने की मांग कर रहे हैं.

स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि एयर एशिया को दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देते समय एफडीआई नियमों का कोई उल्लंघन किया गया. एयर एशिया मलेशियाई कंपनी एयरएशिया इंवेस्टमेंट लिमिटेड, टाटा संस लिमिटेड और टेलस्ट्रा ट्रेडप्लेस प्राईवेट लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है. स्वामी का कहना है कि ये उपक्रम एफडीआई नियमों का उल्लंघन करता है क्योंकि कोई भी भारतीय कंपनी घरेलू एयरलाईन ऑपरेटर नहीं है.

Intro:नई दिल्ली । बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एयरएशिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) की स्वीकृति देने के मामले में हुई धोखाधड़ी की स्टेटस रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एयरएशिया को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने 23 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।



Body:स्वामी ने मांग की है हाईकोर्ट ईडी को निर्देश दे कि वो इस संबंध में अपना स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। दरअसल पिछले 11 जुलाई को हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। स्वामी का कहना है कि हाईकोर्ट ने केवल सीबीआई को निर्देश दिया था, इसलिए वे ईडी से भी स्टेटस रिपोर्ट देने की मांग कर रहे हैं।
कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की ओर से दायर स्टेटस रिपोर्ट पर अगली सुनवाई में विचार किया जाएगा।



Conclusion:स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि एयर एशिया को दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देते समय एफडीआई नियमों का कोई उल्लंघन किया गया। एयर एशिया मलेशियाई कंपनी एयरएशिया इंवेस्टमेंट लिमिटेड, टाटा संस लिमिटेड और टेलस्ट्रा ट्रेडप्लेस प्राईवेट लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है। स्वामी का कहना है कि ये उपक्रम एफडीआई नियमों का उल्लंघन करता है क्योंकि कोई भी भारतीय कंपनी घरेलू एयरलाईन ऑपरेटर नहीं है।
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