नई दिल्ली: दिल्ली की द्वारका कोर्ट में अपहरण, मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति के मामलों की आरोपी गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन को 24 साल की कैद की सजा सुनाई है. एडिशनल सेशंस जज प्रीतम सिंह ने सोनू पंजाबन की सहयोगी संदीप को भी 20 साल की कैद की सजा सुनाई है. दोनों को एक नाबालिग लड़की के अपहरण रेप और वेश्यावृत्ति के मामले में दोषी करार दिया.
12 साल की नाबालिग को जिस्मफरोशी के धंधे में धकेला
मामला सितंबर 2009 का है. पुलिस के मुताबिक पीड़िता संदीप के प्रेम के जाल में पड़ गई. संदीप पीड़िता को लक्ष्मी नगर के एक मकान में ले गया और उसके साथ रेप किया. संदीप ने लड़की को सीमा आंटी नामक महिला को बेच दिया. उस समय पीड़िता महज 12 वर्ष की थी. सीमा नामी महिला ने पीड़िता को जिस्मफरोशी के धंधे में धकेल दिया.
ग्राहकों के पास भेजने के पहले नशे की दवाईयां देती थी
पुलिस के मुताबिक सीमा आंटी पीड़िता को नशे का इंजेक्शन देती थी. सीमा आंटी पीड़िता को कई बार बेच चुकी थी. सीमा आंटी ने पीड़िता को एक बार सोनू पंजाबन के हाथों बेच दिया. सोनू पंजाबन उससे जिस्मफरोशी करवाती थी. ग्राहकों के पास भेजने के पहले सोनू पंजाबन पीड़िता को प्रॉक्सीवन और अलप्रेक्स समेत दूसरी नशे की दवाइयां देती थी.
देश के कई हिस्सों में जिस्मफरोशी के मामले दर्ज हैं
पीड़िता ने इसकी शिकायत 9 फरवरी 2014 को नजफगढ़ थाने की पुलिस से की थी. पुलिस ने उसका काउंसलिंग करने के बाद बयान दर्ज किया था. तब उसने अपनी आपबीती सुनाई थी. पीड़िता ने बताया कि उसे हरियाणा और पंजाब भी भेजा गया था. सोनू पंजाबन पर दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के कई हिस्सों में जिस्मफरोशी के मामले दर्ज हैं.