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कोयला घोटाला मामला: पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप राय समेत छह लोग दोषी करार

कोयला ब्लॉक के आवंटन में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री रहे दिलीप राय को कोर्ट ने आपराधिक साजिश रचने का दोषी माना है. उनके अलावा छह और लोगों को दोषी करार दिया गया है.

Six people convicted including former Union Minister Dilip Rai in coal scam case
पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप राय समेत छह लोग दोषी करार
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Published : Oct 6, 2020, 11:50 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप राय को झारखंड में कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला के मामले में दोषी करार दिया है. स्पेशल जज भरत पराशर ने दिलीप राय की सजा की अवधि के मामले पर 14 अक्टूबर को सुनवाई करेगा.

पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप राय समेत छह लोग दोषी करार

वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री थे दिलीप राय

कोर्ट ने 1999 में कोयला ब्लॉक के आवंटन घोटाला मामले में दोषी करार दिया है. यह मामला झारखंड के गिरिडीह में ब्रह्मडीहा कोयला ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा हुआ है. दिलीप राय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्यमंत्री थे. कोर्ट ने उन्हें कोयला ब्लॉक के आवंटन में आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया है.



कौन-कौन दोषी ठहराए गए हैं

कोर्ट ने दिलीप राय के अलावा जिन आरोपियों को दोषी करार दिया है. उनमें प्रदीप कुमार बनर्जी, नित्यानंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, कंपनी के डायरेक्टर महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रोन माइनिंग लिमिटेड को दोषी करार दिया है.

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप राय को झारखंड में कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला के मामले में दोषी करार दिया है. स्पेशल जज भरत पराशर ने दिलीप राय की सजा की अवधि के मामले पर 14 अक्टूबर को सुनवाई करेगा.

पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप राय समेत छह लोग दोषी करार

वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री थे दिलीप राय

कोर्ट ने 1999 में कोयला ब्लॉक के आवंटन घोटाला मामले में दोषी करार दिया है. यह मामला झारखंड के गिरिडीह में ब्रह्मडीहा कोयला ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा हुआ है. दिलीप राय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्यमंत्री थे. कोर्ट ने उन्हें कोयला ब्लॉक के आवंटन में आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया है.



कौन-कौन दोषी ठहराए गए हैं

कोर्ट ने दिलीप राय के अलावा जिन आरोपियों को दोषी करार दिया है. उनमें प्रदीप कुमार बनर्जी, नित्यानंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, कंपनी के डायरेक्टर महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रोन माइनिंग लिमिटेड को दोषी करार दिया है.

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