नई दिल्ली: 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में पुलबंगश में हुई सिखों की हत्या के मामले में मंगलवार को कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर आरोप तय करने को लेकर सुनवाई टल गई. टाइटलर के वकील मनु शर्मा ने सुनवाई टालने की मांग करते हुए कहा कि जांच एजेंसी की ओर से अभी तक सभी प्रमाणित दस्तावेजों की कॉपी उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई है. इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 18 दिसंबर तक स्थगित कर दी.
18 दिसंबर को कोर्ट टाइटलर के वकील को दस्तावेज मिलने के बाद आरोप तय करने पर सुनवाई कर सकता है. बता दें कि इससे पहले 5 अगस्त को टाइटलर को सेशन कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी थी. टाइटलर को दी गई जमानत का दंगा पीड़ितों का केस लड़ रही दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) ने विरोध किया था. डीएसजीएमसी के बैनर तले दंगा पीड़ित परिवारों ने टाइटलर की पेशी के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया था.
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पीड़ित परिवार का कहना है कि, "हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन इस मामले में टाइटल को जमानत दिया जाना उचित नहीं है. इसके खिलाफ हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे. 39 साल से हम लोग इस इंसाफ की लड़ाई को लड़ रहे हैं. इतना बड़ा जुल्म हुआ. अब हमें न्याय चाहिए."
ये है पूरा मामला: आरोप है कि टाइटलर ने पुल बंगश में दंगा कर रही भीड़ को भड़काया था, जिसके बाद भीड़ ने गुरुद्वारे में आग लगा दी और इसी आग में तीन लोगों को जिंदा जलाकर मार डाला. इसमें टाइटलर खुद शामिल था. पीड़ितों का कहना है कि सज्जन कुमार को जिस तरह से कोर्ट से सजा मिली है उसी तरह हम मांग करते हैं कि टाइटलर को भी सजा दी जाए.