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श्रद्धा हत्याकांड: आफताब के वॉयस का मोबाइल से मिली रिकॉर्डिंग से किया जाएगा मिलान - CBI recorded voice sample of accused Aftab

दिल्ली पुलिस की एक टीम श्रद्धा हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी आफताब को सोमवार सुबह करीब 11 बजे तिहाड़ जेल से सीबीआई दफ्तर लेकर पहुंची. करीब 3 घंटे तक सीबीआई दफ्तर की आईएफएसएल लैब में आफताब की आवाज के नमूने रिकॉर्ड किए गए. करीब दो बजे टीम आफताब को लेकर वापस तिहाड़ जेल चली गई.

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Published : Dec 26, 2022, 4:07 PM IST

Updated : Dec 26, 2022, 6:52 PM IST

नई दिल्ली: श्रद्धा हत्याकांड मामले में पुलिस आरोपी आफताब को उसकी आवाज का नमूना लेने के लिए सीबीआई दफ्तर लेकर पहुंची. सीबीआई की सीएफएसएल टीम ने आफताब की आवाज का नमूना लिया. इससे पहले 23 दिसंबर को साकेत कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने आवाज का नमूना लेने की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था. इसके साथ ही कोर्ट ने आफताब की न्यायिक हिरासत 6 जनवरी तक बढ़ा दी थी. अब आफताब 6 जनवरी तक पुलिस हिरासत में रहेगा.

सोमवार सुबह करीब 11 बजे दिल्ली पुलिस की एक टीम श्रद्धा हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी आफताब को तिहाड़ जेल से सीबीआई दफ्तर लेकर पहुंची. करीब 3 घंटे तक सीबीआई दफ्तर की आईएफएसएल लैब में आफताब की आवाज के नमूने रिकॉर्ड किए गए. करीब दो बजे टीम आफताब को लेकर वापस तिहाड़ जेल चली गई. पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब के मोबाइल से मैसेज और रिकॉर्डिंग रिकवर किए गए हैं, जिनमें श्रद्धा से झगड़े किए जाने और अपने दोस्तों से बातचीत किए जाने के संदेश हैं. पुलिस को उम्मीद है कि वॉइस सैंपल का मिलान होने पर पुलिस को इस मामले में न्यायालय के समक्ष केस को स्थापित करने में मदद मिलेगी.


ये भी पढ़ें: दिल्ली: जहांगीरपुरी में कारोबारी से 4 लाख रुपये की लूट का वीडियो आया सामने


दिल्ली के साकेत कोर्ट में 23 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई हुई थी. आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था. इसके बाद अदालत ने आफताब की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ाने का फैसला किया. बता दें कि दिल्ली पुलिस आरोपी आफताब का वॉट्सएप चैट और कॉल डिटेल निकाल चुकी है. अब आगे पुलिस वॉइस सैंपल को लेकर जांच करेगी.

क्या कहता है कानून
वॉयस सैंपल की रिकॉर्डिंग को लेकर सीआरपीसी में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है. हालांकि सीआरपीसी की धारा 56 के तहत किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की निगरानी में किसी आरोपी के टेस्ट किए जा सकते हैं, जिनमें उसके रक्त के नमूने दुष्कर्म के मामले में वीर्य या पसीने के नमूने समेत अलग-अलग के टेस्ट कराए जा सकते हैं. जिसे जांच एजेंसी मामले में अनिवार्य समझती हो.

ये भी पढ़ें: दिल्ली के नांगलोई में अज्ञात वाहन ने बुलेट को मारी टक्कर, दो डीटीसी ड्राइवरों की मौत

नई दिल्ली: श्रद्धा हत्याकांड मामले में पुलिस आरोपी आफताब को उसकी आवाज का नमूना लेने के लिए सीबीआई दफ्तर लेकर पहुंची. सीबीआई की सीएफएसएल टीम ने आफताब की आवाज का नमूना लिया. इससे पहले 23 दिसंबर को साकेत कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने आवाज का नमूना लेने की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था. इसके साथ ही कोर्ट ने आफताब की न्यायिक हिरासत 6 जनवरी तक बढ़ा दी थी. अब आफताब 6 जनवरी तक पुलिस हिरासत में रहेगा.

सोमवार सुबह करीब 11 बजे दिल्ली पुलिस की एक टीम श्रद्धा हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी आफताब को तिहाड़ जेल से सीबीआई दफ्तर लेकर पहुंची. करीब 3 घंटे तक सीबीआई दफ्तर की आईएफएसएल लैब में आफताब की आवाज के नमूने रिकॉर्ड किए गए. करीब दो बजे टीम आफताब को लेकर वापस तिहाड़ जेल चली गई. पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब के मोबाइल से मैसेज और रिकॉर्डिंग रिकवर किए गए हैं, जिनमें श्रद्धा से झगड़े किए जाने और अपने दोस्तों से बातचीत किए जाने के संदेश हैं. पुलिस को उम्मीद है कि वॉइस सैंपल का मिलान होने पर पुलिस को इस मामले में न्यायालय के समक्ष केस को स्थापित करने में मदद मिलेगी.


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दिल्ली के साकेत कोर्ट में 23 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई हुई थी. आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था. इसके बाद अदालत ने आफताब की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ाने का फैसला किया. बता दें कि दिल्ली पुलिस आरोपी आफताब का वॉट्सएप चैट और कॉल डिटेल निकाल चुकी है. अब आगे पुलिस वॉइस सैंपल को लेकर जांच करेगी.

क्या कहता है कानून
वॉयस सैंपल की रिकॉर्डिंग को लेकर सीआरपीसी में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है. हालांकि सीआरपीसी की धारा 56 के तहत किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की निगरानी में किसी आरोपी के टेस्ट किए जा सकते हैं, जिनमें उसके रक्त के नमूने दुष्कर्म के मामले में वीर्य या पसीने के नमूने समेत अलग-अलग के टेस्ट कराए जा सकते हैं. जिसे जांच एजेंसी मामले में अनिवार्य समझती हो.

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Last Updated : Dec 26, 2022, 6:52 PM IST
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