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जांच की समय सीमा बढ़ाने के फैसले को शरजील ने HC में दी चुनौती - दिल्ली हाईकोर्ट

जामिया हिंसा के मामले में जेल में बंद शरजील इमाम ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. गौरतलब है कि ट्रायल कोर्ट ने शरजील इमाम के खिलाफ जांच की अवधि 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दी है.

sharjeel imam challenged trial court order in delhi high court
दिल्ली हाईकोर्ट
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Published : May 11, 2020, 4:11 PM IST

Updated : May 27, 2020, 9:54 AM IST

नई दिल्लीः जामिया हिंसा के मामले में जेल में बंद शरजील इमाम ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. दरअसल पिछले 25 अप्रैल को पटियाला हाउस कोर्ट ने शरजील इमाम के खिलाफ जांच की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी थी.

शरजील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने UAPA के तहत मामला दर्ज किया है. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कोर्ट से कहा था कि कोरोना से लॉकडाउन के बाद जांच की गति पर काफी असर पड़ा है. इसलिए जांच की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी जाए.

दिल्ली पुलिस की अर्जी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट पर गौर करते हुए पाया था कि UAPA के तहत जांच की अवधि 90 दिन होती है. UAPA की धारा 43(डी)(2) के तहत जांच की अवधि 90 दिन और बढ़ाई जा सकती है.

नई दिल्लीः जामिया हिंसा के मामले में जेल में बंद शरजील इमाम ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. दरअसल पिछले 25 अप्रैल को पटियाला हाउस कोर्ट ने शरजील इमाम के खिलाफ जांच की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी थी.

शरजील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने UAPA के तहत मामला दर्ज किया है. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कोर्ट से कहा था कि कोरोना से लॉकडाउन के बाद जांच की गति पर काफी असर पड़ा है. इसलिए जांच की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी जाए.

दिल्ली पुलिस की अर्जी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट पर गौर करते हुए पाया था कि UAPA के तहत जांच की अवधि 90 दिन होती है. UAPA की धारा 43(डी)(2) के तहत जांच की अवधि 90 दिन और बढ़ाई जा सकती है.

Last Updated : May 27, 2020, 9:54 AM IST
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