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हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा- CM आवास के बाहर प्रदर्शनकारियों को हटाइए - दिल्ली पुलिस खबर

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइंस स्थित आवास के बाहर धारा 144 लगा दी गई है. दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को इस बात की जानकारी दी है. जस्टिस संजीव ने उम्मीद जताई कि पुलिस मामले में उचित कार्रवाई करेगी और प्रदर्शनकारियों को वहां से जल्द हटा देगी.

Delhi High court
दिल्ली हाईकोर्ट
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Published : Dec 18, 2020, 6:15 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइंस स्थित आवास के बाहर धारा 144 लगा दी गई है. धरने पर बैठे लोगों को नोटिस देकर उनसे वहां से हटने को कहा गया है. इसके बाद जस्टिस संजीव ने उम्मीद जताई कि पुलिस मामले में उचित कार्रवाई करेगी और प्रदर्शनकारियों को वहां से जल्द हटा देगी.

पिछले 17 दिसंबर को हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो केजरीवाल के आवास के बाहर हो रहे प्रदर्शन पर गौर करे. कोर्ट ने कहा था कि प्रदर्शन का अधिकार संवैधानिक अधिकार तो है, लेकिन अगर ये प्रदर्शन रिहायशी इलाकों में होने लगेंगे, तो गलत परंपरा शुरू हो जाएगी. पहले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि केजरीवाल के घर के सामने शांति भंग होने की स्थिति में एहतियाती कदम उठाए गए हैं.

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि अब प्रदर्शन बिल्कुल कम हो गया है और ट्रैफिक आवागमन शुरू हो गया है. इस इलाके में बैरिकेड्स नहीं के बराबर हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उनकी कोशिश है कि सिविल लाइंस इलाके के लोगों को आवागमन में कोई परेशानी नहीं हो और ट्रैफिक सेवा आसानी से चलती रहे.

सिविल लाइंस रेजिडेंट्स एसोसिएशन की याचिका

याचिका अरविंद केजरीवाल के आवास के आसपास रहने वाले लोगों के संगठन सिविल लाइंस रेजिडेंट्स एसोसिएशन ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के सिविल लाइंस स्थिति आवास के बाहर दिल्ली के तीनों नगर निगमों के मेयरों को धरना देने की अनुमति दी है. सिविल लाइंस इलाके में धरना देने पर कोर्ट 22 अगस्त 2017 को रोक लगा चुका है, उसके बावजूद ये अनुमति दी गई है.

इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या

याचिका में कहा गया है कि इस इलाके में धरना देने से इलाके के लोगों को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या बन गई है. याचिका में कहा गया है कि कोर्ट के आदेश में साफ कहा गया था कि इस इलाके के आवासीय रोड का ट्रैफिक बिल्कुल खाली रखा जाए और वहां धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाए.

तीनों मेयर बैठे हैं धरने पर

आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर दिल्ली नगर निगम के तीनों मेयर धरने पर बैठे हैं. उनका कहना है कि जब तक दिल्ली नगर निगम को उसके हक का पैसा नहीं मिल जाता, तब तक धरना जारी रहेगा. इस धरना-प्रदर्शन से स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइंस स्थित आवास के बाहर धारा 144 लगा दी गई है. धरने पर बैठे लोगों को नोटिस देकर उनसे वहां से हटने को कहा गया है. इसके बाद जस्टिस संजीव ने उम्मीद जताई कि पुलिस मामले में उचित कार्रवाई करेगी और प्रदर्शनकारियों को वहां से जल्द हटा देगी.

पिछले 17 दिसंबर को हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो केजरीवाल के आवास के बाहर हो रहे प्रदर्शन पर गौर करे. कोर्ट ने कहा था कि प्रदर्शन का अधिकार संवैधानिक अधिकार तो है, लेकिन अगर ये प्रदर्शन रिहायशी इलाकों में होने लगेंगे, तो गलत परंपरा शुरू हो जाएगी. पहले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि केजरीवाल के घर के सामने शांति भंग होने की स्थिति में एहतियाती कदम उठाए गए हैं.

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि अब प्रदर्शन बिल्कुल कम हो गया है और ट्रैफिक आवागमन शुरू हो गया है. इस इलाके में बैरिकेड्स नहीं के बराबर हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उनकी कोशिश है कि सिविल लाइंस इलाके के लोगों को आवागमन में कोई परेशानी नहीं हो और ट्रैफिक सेवा आसानी से चलती रहे.

सिविल लाइंस रेजिडेंट्स एसोसिएशन की याचिका

याचिका अरविंद केजरीवाल के आवास के आसपास रहने वाले लोगों के संगठन सिविल लाइंस रेजिडेंट्स एसोसिएशन ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के सिविल लाइंस स्थिति आवास के बाहर दिल्ली के तीनों नगर निगमों के मेयरों को धरना देने की अनुमति दी है. सिविल लाइंस इलाके में धरना देने पर कोर्ट 22 अगस्त 2017 को रोक लगा चुका है, उसके बावजूद ये अनुमति दी गई है.

इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या

याचिका में कहा गया है कि इस इलाके में धरना देने से इलाके के लोगों को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या बन गई है. याचिका में कहा गया है कि कोर्ट के आदेश में साफ कहा गया था कि इस इलाके के आवासीय रोड का ट्रैफिक बिल्कुल खाली रखा जाए और वहां धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाए.

तीनों मेयर बैठे हैं धरने पर

आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर दिल्ली नगर निगम के तीनों मेयर धरने पर बैठे हैं. उनका कहना है कि जब तक दिल्ली नगर निगम को उसके हक का पैसा नहीं मिल जाता, तब तक धरना जारी रहेगा. इस धरना-प्रदर्शन से स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

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