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स्कूल के प्रमुखों को निर्देश, 18 प्लस छात्रों की जानकारी भेजें - उप शिक्षा निदेशक

दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले वैसे छात्र भी इस बार मतदान में भाग ले सकेंगे, जिनकी उम्र अगले साल 18 साल हो जाएगी. इसके लिए सभी स्कूलों से वैसे छात्र-छात्राओं का डाटा उप शिक्षा निदेशक के दफ्तर में भेजने को कहा गया है, जो अगले साल जनवरी, मार्च या जुलाई में 18 साल से ज्यादा के होने वाले हैं.

स्कूल के प्रमुखों को निर्देश, 18 प्लस छात्रों की जानकारी भेजें
स्कूल के प्रमुखों को निर्देश, 18 प्लस छात्रों की जानकारी भेजें
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Published : Sep 12, 2022, 3:21 PM IST

Updated : Sep 12, 2022, 3:26 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के स्कूलों को जिन छात्रों की उम्र अगले साल जनवरी, मार्च या जुलाई तक 18 साल से ज्यादा ( inform 18 plus students) हो रही है उनका डाटा उप शिक्षा निदेशक के कार्यालय (Office of the Deputy Director of Education) में जमा करना होगा. इसके बाद उप शिक्षा निदेशक ये डाटा शिक्षा निदेशक के कार्यालय में जमा करेंगे. दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया है. निदेशालय ने अपने परिपत्र में कहा है कि उन्हें मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से 31 अगस्त को एक पत्र प्राप्त हुआ. इस पत्र में कहा गया है कि 1 अगस्त 2022 से मतदाता सूची में नामांकन ले लिए तिथियों में संशोधन किया गया है.

ये भी पढ़ें:- दिल्ली: स्कूल में फीस वृद्धि से अभिभावक परेशान, छात्रों समेत कर रहे धरना प्रदर्शन

जनसंख्या की तुलना में युवा मतदाताओं की संख्या में अंतर : पत्र में कहा गया है कि भारत के चुनाव आयोग ने उल्लेख किया है कि नामांकन में बहुत बड़ा अंतर है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की अनुमानित जनसंख्या की तुलना में युवा मतदाताओं की संख्या कम है. इसलिए इस अंतर को पाटने के लिए निजी स्कूलों में भी जो छात्र 18 प्लस हो रहे हैं उनकी जानकारी साझा की जाए ताकि उन्हें मतदाता सूची में जोड़ा जा सके. ऐसा करने से वे भी चुनाव के दौरान अपने मत का इस्तेमाल कर सकेंगे.

16 सितंबर तक देनी होगी रिपोर्ट : शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वह शिक्षा विभाग के परिपत्र के अनुसार संबंधित जानकारी 16 सितंबर तक उप शिक्षा निदेशक के कार्यालय में जमा कराएं. वहीं उप शिक्षा निदेशक इस रिपोर्ट को 20 सितंबर तक संबंधित कार्यालय में जमा करेंगे.

ये भी पढ़ें:- नर्सरी एडमिशन: शिक्षा निदेशालय ने न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा में दी 30 दिन की छूट

नई दिल्ली: दिल्ली के स्कूलों को जिन छात्रों की उम्र अगले साल जनवरी, मार्च या जुलाई तक 18 साल से ज्यादा ( inform 18 plus students) हो रही है उनका डाटा उप शिक्षा निदेशक के कार्यालय (Office of the Deputy Director of Education) में जमा करना होगा. इसके बाद उप शिक्षा निदेशक ये डाटा शिक्षा निदेशक के कार्यालय में जमा करेंगे. दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया है. निदेशालय ने अपने परिपत्र में कहा है कि उन्हें मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से 31 अगस्त को एक पत्र प्राप्त हुआ. इस पत्र में कहा गया है कि 1 अगस्त 2022 से मतदाता सूची में नामांकन ले लिए तिथियों में संशोधन किया गया है.

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जनसंख्या की तुलना में युवा मतदाताओं की संख्या में अंतर : पत्र में कहा गया है कि भारत के चुनाव आयोग ने उल्लेख किया है कि नामांकन में बहुत बड़ा अंतर है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की अनुमानित जनसंख्या की तुलना में युवा मतदाताओं की संख्या कम है. इसलिए इस अंतर को पाटने के लिए निजी स्कूलों में भी जो छात्र 18 प्लस हो रहे हैं उनकी जानकारी साझा की जाए ताकि उन्हें मतदाता सूची में जोड़ा जा सके. ऐसा करने से वे भी चुनाव के दौरान अपने मत का इस्तेमाल कर सकेंगे.

16 सितंबर तक देनी होगी रिपोर्ट : शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वह शिक्षा विभाग के परिपत्र के अनुसार संबंधित जानकारी 16 सितंबर तक उप शिक्षा निदेशक के कार्यालय में जमा कराएं. वहीं उप शिक्षा निदेशक इस रिपोर्ट को 20 सितंबर तक संबंधित कार्यालय में जमा करेंगे.

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Last Updated : Sep 12, 2022, 3:26 PM IST
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