नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन(Delhi government minister Satyendar Jain) की दिवाली इस बार जेल में ही मनेगी. उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश विकास ढुल्ल ने मामले में सुनवाई की अगली तिथि 31 अक्टूबर तय की है. इसके बाद यह साफ हो गया है कि दिवाली पर सत्यन जैन को जेल से कोई राहत नहीं मिलने वाली. सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने इसी साल मई महीने के अंत में गिरफ्तार किया था. तब से वह लगातार जेल में हैं.
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राउज एवेन्यू कोर्ट(Rouse Avenue Court ) स्थित विशेष न्यायाधीश विकास ढुल्ल आरोपी सत्येंद्र जैन, वैभव जैन व अंकुश जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की तरफ से बताया गया कि सत्येंद्र जैन के वकील एन हरिहरन स्वास्थ्य कारणों की वजह से 31 अक्टूबर से पहले उपलब्ध नहीं हैं, इस पर कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तिथि 31 अक्टूबर की सुबह 11 निर्धारित की है.
इस मामले में वैभव जैन व अंकुश जैन के वकील अपनी दलीलें पूरी कर चुके हैं. बता दें इससे पहले जैन की जमानत याचिका की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल कर रही थीं. इस दौरान ईडी ने जिला न्यायाधीश विनय कुमार के पास कोर्ट बदलने की मांग को लेकर एक आवेदन दाखिल किया था. आवेदन पर विचार करते हुए जिला प्रधान न्यायाधीश ने जमानत याचिका की सुनवाई और फैसले पर रोक लगाते हुए कोर्ट स्थानांतरण की अनुमति दे दी थी. इसको लेकर जैन ने हाई कोर्ट में भी अपील की थी लेकिन हाईकोर्ट से अपील खारिज होने के बाद विशेष न्यायाधीश, विकास ढुल्ल मामले की सुनवाई कर रहे हैं.
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