नई दिल्लीः बिना टिकट ट्रेन में सफर करना दंडनीय अपराध है. इसके बावजूद भी लोग ट्रेनों में बिना टिकट सफर करने से बाज नहीं आ रहे हैं. रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) से प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस साल दिल्ली रेल मंडल में अक्टूबर तक 2 लाख 59 हजार 905 यात्रियों को बिना टिकट सफर करते हुए पकड़ा गया. उनसे 14 करोड़, 14 लाख 63 हजार 274 रुपये का जुर्माना वसूला गया. अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली से पानीपत और गाजियाबाद रूट पर सबसे अधिक यात्री बिना टिकट के सफर करते हुए पकड़े गए हैं.
बिना टिकट सफर करते पकड़ गए इतने यात्रि: दिल्ली से सैकड़ों ट्रेनें चलती हैं, जिनमें रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं. लोकल एएमयू ट्रेनों में नियमित सफर करने वाले यात्रियों की संख्या ज्यादा रहती है. आरपीएफ से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार दिल्ली डिवीजन में इस बार अक्टूबर तक 2 लाख 59 हजार 905 यात्रियों को बिना टिकट पकड़ा गया है. औसत देखें तो अक्टूबर तक रोजाना 854 लोग बिना टिकट के सफर करते हुए पकड़े गए.
किसी को नहीं हुई जेलः आरपीएफ से प्राप्त आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2021 में 4 लाख 28 हजार 67 यात्रियों को बिना टिकट पकड़ा गया था. इन लोगों से 21 करोड़ 66 लाख 43 हजारा 235 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. वर्ष 2022 में 4 लाख 98 हजार 278 यात्रियों को बिना टिकट पकड़ा गया था. इनपर 30 करोड़ 29 लाख 73 हजार 612 रुपये का जुर्माना लगाया गया. विशेष बात यह भी है कि किसी भी यात्री को जेल नहीं हुई. सभी यात्रियों ने जुर्माना भरा है.
बरती जा रही है सख्तीः आरपीएफ की सीनियर सिक्योरिटी कमिश्नर प्रियंका शर्मा ने बताया कि, "दिल्ली से पानीपत और दिल्ली से गाजियाबाद रूट पर चलने वाली ट्रेनों में सबसे अधिक यात्री बिना टिकट सफर करते हैं. ज्यादातर शटल (कम दूरी के लिए चलने वाली लोकल) ट्रेनों में यात्री बिना टिकट सफर करते हैं. लंबी दूरी की ट्रेनों में कम यात्री बिना टिकट के सफर करते हैं. बिना टिकट यात्रा करने से यात्रियों को रोकने के लिए वाणिज्य विभाग के साथ मिलकर चेकिंग अभियान चलाया जाता है. ट्रेनों के अंदर व रेलवे स्टेशनों पर चेकिंग अभियान चलाया जाता है. वर्ष 2022 के मुकाबले अक्टूबर 2023 तक बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या दिल्ली मंडल में 47.83 प्रतिशत कम हुई है. इस साल दिसंबर के अंत तक यह आंकड़ा करीब 45 प्रतिशत तक रहने की उम्मीद है."
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बिना टिकट रेल यात्रा पर प्रावधान: पकड़े जाने पर बिना टिकट यात्री को टिकट की वास्तविक कीमत के साथ कम से कम 250 रुपये तक का जुर्माना अदा करना होता है. पकड़े जाने पर अगर कोई यात्री जुर्माना देने से मना करता है या उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम के सेक्शन 137 के तहत मामला दर्ज कर आरपीएफ के हवाले कर दिया जाता है.