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अगस्ता वेस्टलैंड: गैरजमानती वारंट पर रातुल पुरी की याचिका पर 9 अगस्त को होगी सुनवाई - ईटीवी भारत

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में रातुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट के लिए याचिका पर 9 अगस्त को सुनवाई होगी.

अगस्ता वेस्टलैंड रातुल पुरी etv bharat
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Published : Aug 8, 2019, 7:23 PM IST

Updated : Aug 8, 2019, 11:27 PM IST

नई दिल्ली: ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने के लिए याचिका दायर किया है. ईडी की याचिका पर कोर्ट 9 अगस्त को सुनवाई करेगा.

रातुल पुरी ने कोर्ट में अपने आप को पक्षकार बनाने की मांग की है. रातुल पुरी ने कहा है कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए.

9 अगस्त को होगी सुनवाई
कोर्ट ने उसकी दलील को स्वीकार करते हुए कहा कोई भी आदेश पारित करने से पहले उसे सभी दस्तावेज दिए जाएंगे. इस मामले पर कोर्ट 9 अगस्त को सुनवाई करेगा. रातुल पुरी ने कहा है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई भी आदेश पारित करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ होगा. उसे भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए.

ईडी ने अपनी याचिका में कहा है कि रातुल पुरी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है. उसका पता लगाना भी मुश्किल है. ईडी ने कहा कि उसने पिछले 6 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वो उपस्थित नहीं हुआ. छह अगस्त को ही कोर्ट ने रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की थी.

'रातुल पुरी 25 बार पेश हो चुके हैं'
रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान रातुल पुरी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी के बुलाने पर रातुल पुरी 25 दफा उनके सामने पेश हो चुके हैं. जिस दिन रातुल पुरी ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की, उस दिन बुलाना गलत था. उन्होंने कहा था कि आरोप सामान्य हैं कि मिशेल ने कुछ पैसे राजीव सक्सेना को दिए और सक्सेना ने वो रकम रातुल पुरी को दिए. सिंघवी ने कहा था कि महज इस आधार पर कि कोई आरोपित भाग गया, उसे दोषी करार नहीं दिया जा सकता है.

ईडी ने सुनवाई के दौरान अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा था वह समन का जवाब नहीं देता है. वह आयकर विभाग के समन का भी जवाब नहीं देता है. वह हमारे पास भी नहीं आता है. ईडी ने कहा था कि रातुल पुरी गवाहों को धमका रहे हैं.

ईडी ने कहा था कि क्रिश्चियन मिशेल ने रातुलपुरी को दस लाख डॉलर दिए. मिशेल ने रातुल पुरी को निर्देश दिया था कि इस रकम को कैसे बांटना है. ईडी ने कहा था कि हमारे पास रातुल पुरी को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं. उसे जेल के अंदर होना चाहिए. रातुल पुरी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी रातुल पुरी को टारगेट कर रही है.

ये है मामला
पिछले 27 जुलाई को ईडी ने रातुल पुरी को पूछताछ के लिए बुलाया था.रातुल पुरी ईडी दफ्तर पर पूछताछ के लिए पहुंचे थे लेकिन वो बहाना बना कर वहां से भाग निकले. इसके पहले भी ईडी रातुल पुरी से कई बार पूछताछ कर चुका है.

रातुल पुरी पर आरोप है कि वीआईपी अगस्ता हेलीकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था. ईडी जांच कर रहा है कि आखिर रातुल की कंपनी में किसके इशारे पर पैसा आय़ा?

नई दिल्ली: ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने के लिए याचिका दायर किया है. ईडी की याचिका पर कोर्ट 9 अगस्त को सुनवाई करेगा.

रातुल पुरी ने कोर्ट में अपने आप को पक्षकार बनाने की मांग की है. रातुल पुरी ने कहा है कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए.

9 अगस्त को होगी सुनवाई
कोर्ट ने उसकी दलील को स्वीकार करते हुए कहा कोई भी आदेश पारित करने से पहले उसे सभी दस्तावेज दिए जाएंगे. इस मामले पर कोर्ट 9 अगस्त को सुनवाई करेगा. रातुल पुरी ने कहा है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई भी आदेश पारित करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ होगा. उसे भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए.

ईडी ने अपनी याचिका में कहा है कि रातुल पुरी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है. उसका पता लगाना भी मुश्किल है. ईडी ने कहा कि उसने पिछले 6 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वो उपस्थित नहीं हुआ. छह अगस्त को ही कोर्ट ने रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की थी.

'रातुल पुरी 25 बार पेश हो चुके हैं'
रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान रातुल पुरी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी के बुलाने पर रातुल पुरी 25 दफा उनके सामने पेश हो चुके हैं. जिस दिन रातुल पुरी ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की, उस दिन बुलाना गलत था. उन्होंने कहा था कि आरोप सामान्य हैं कि मिशेल ने कुछ पैसे राजीव सक्सेना को दिए और सक्सेना ने वो रकम रातुल पुरी को दिए. सिंघवी ने कहा था कि महज इस आधार पर कि कोई आरोपित भाग गया, उसे दोषी करार नहीं दिया जा सकता है.

ईडी ने सुनवाई के दौरान अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा था वह समन का जवाब नहीं देता है. वह आयकर विभाग के समन का भी जवाब नहीं देता है. वह हमारे पास भी नहीं आता है. ईडी ने कहा था कि रातुल पुरी गवाहों को धमका रहे हैं.

ईडी ने कहा था कि क्रिश्चियन मिशेल ने रातुलपुरी को दस लाख डॉलर दिए. मिशेल ने रातुल पुरी को निर्देश दिया था कि इस रकम को कैसे बांटना है. ईडी ने कहा था कि हमारे पास रातुल पुरी को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं. उसे जेल के अंदर होना चाहिए. रातुल पुरी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी रातुल पुरी को टारगेट कर रही है.

ये है मामला
पिछले 27 जुलाई को ईडी ने रातुल पुरी को पूछताछ के लिए बुलाया था.रातुल पुरी ईडी दफ्तर पर पूछताछ के लिए पहुंचे थे लेकिन वो बहाना बना कर वहां से भाग निकले. इसके पहले भी ईडी रातुल पुरी से कई बार पूछताछ कर चुका है.

रातुल पुरी पर आरोप है कि वीआईपी अगस्ता हेलीकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था. ईडी जांच कर रहा है कि आखिर रातुल की कंपनी में किसके इशारे पर पैसा आय़ा?

Intro:नई दिल्ली। ईडी की ओर से दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने के लिए याचिका दायर करने के बाद रातुल पुरी ने भी कोर्ट में अपने को पक्षकार बनाये जाने की मांग करते हुए याचिका दायर की है।


Body:रातुल पुरी ने कहा है कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए। कोर्ट ने उसकी दलील को स्वीकार करते हुए कहा कोई भी आदेश पारित करने से पहले उसे सभी दस्तावेज दिए जाएंगे। इस मामले पर कल यानि 9 अगस्त को सुनवाई होगी।
रातुल पुरी ने कहा है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई भी आदेश पारित करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ होगा। इसलिए ईडी की याचिका पर उसका भी पक्ष सुना जाए। उसे भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए।
ईडी ने दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने के लिए याचिका दायर किया है। ईडी ने अपनी याचिका में कहा है कि रातुल पुरी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। उसका पता लगाना भी मुश्किल है। ईडी ने कहा कि उसने पिछले 6 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वो उपस्थित नहीं हुआ। आपको बता दें कि 6 अगस्त को ही कोर्ट ने रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किया था।
रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान रातुल पुरी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी के बुलाने पर रातुल पुरी 25 दफा उनके सामने पेश हो चुके हैं। जिस दिन रातुल पुरी ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की उस दिन बुलाना गलत था। उन्होंने कहा था कि आरोप सामान्य हैं कि मिशेल ने कुछ पैसे राजीव सक्सेना को दिए और सक्सेना ने वो रकम रातुल पुरी को दिए। सिंघवी ने कहा था कि महज इस आधार पर कि कोई आरोपी भाग गया, उसे दोषी करार नहीं दिया जा सकता है। 
ईडी ने सुनवाई के दौरान अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा था वह समन का जवाब नहीं देता है। वह आयकर विभाग के समन का भी जवाब नहीं देता है। वह हमारे पास भी नहीं आता है। ईडी ने कहा था कि रातुल पुरी गवाहों को धमका रहे हैं।
ईडी ने कहा था कि क्रिश्चियन मिशेल ने रातुलपुरी को दस लाख डॉलर दिए। मिशेल ने रातुल पुरी को निर्देश दिया था कि इस रकम को कैसे बांटना है। ईडी ने कहा था कि हमारे पास रातुल पुरी को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। उसे जेल के अंदर होना चाहिए। रातुल पुरी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडीरातुल पुरी को टारगेट कर रही है।



Conclusion:पिछले 27 जुलाई को ईडी ने रातुल पुरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। रातुल पुरी ईडी दफ्तर पर पूछताछ के लिए पहुंचे थे। लेकिन वो बहाना बना कर वहां से भाग निकले। इसके पहले भी ईडी रातुल पुरी से कई बार पूछताछ कर चुका है। रातुल पुरी पर आरोप है कि वीआईपी अगस्टा हेलिकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था। ईडी जांच कर रही है कि आखिर रातुल की कंपनी में किसके इशारे पर पैसा आय़ा?
Last Updated : Aug 8, 2019, 11:27 PM IST
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