नई दिल्ली: कोरोना के चलते किए गए लॉकडाउन ने कई वर्ग के लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा कर दिया हैं. ऑटो टैक्सी और ई-रिक्शा चालकों के सामने भी खड़े हुए ऐसे ही संकट से उबारने के लिए दिल्ली सरकार ने उन्हें 5000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है. इसकी आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है.
किसे मिलेगी सहायता!
दरअसल यह आर्थिक मदद उन लोगों के लिए है जो किसी भी तरह के पब्लिक सेवा वाहन को चलाते हैं. इसके अधीन ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, फटाफट सेवा, मैक्सी कैब, इको फ्रेंडली सेवा, ई-रिक्शा और स्कूल कैब वाहन शामिल है. ऐसे व्यक्ति जो पीएसवी धारक हैं और जिनका खाता उनके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, उन्हें सरकार की आर्थिक सहायता मिल सकती है.
ऑनलाइन करना होगा आवेदन
पांच हजार की आर्थिक मदद लेने के लिए पात्र लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. सरकार ने इस आवेदन के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका लिंक दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाइट पर दिया गया है. पीएसवी धारक दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाइट transport.delhi.gov.in पर इस लिंक को देख सकते हैं.
इन चीजों की पड़ेगी जरूरत
पात्र लाभार्थियों को आवेदन के लिए पीएसवी बैज संख्या, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, लिंग और बैंक खाते से जुड़े आधार नंबर की जानकारी देना अनिवार्य है. वेबसाइट पर यह आवेदन फॉर्म 13 अप्रैल को सुबह 10:00 बजे के बाद से दिखने लगेगा. आवेदन की अंतिम तिथि 27 अप्रैल है. सरकार द्वारा पूछताछ के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जो 02393 0763 और 02397 0290 है.
गौरतलब है कि लॉकडाउन की वजह से पब्लिक सेवा वाहनों का 23 मार्च 2020 से सड़क पर उतरना पूरी तरह से बंद है. ऐसे में इनके चालकों के सामने आर्थिक तंगी एक बड़ी चुनौती है. दिल्ली सरकार ने बीते दिनों इस दिशा में कदम उठाने का ऐलान किया था.