नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और तिरुअनंतपुरम से सांसद शशि थरूर की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं. शशि थरूर की पत्नी (Sunanda Pushkar mysterious death) सुनंदा पुष्कर की रहस्यमय ढंग से मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका (Review petition filed in High Court) दाखिल की है. इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्त 2021 में थरूर को मामले से दोषमुक्त करार दिया था. इस फैसले के खिलाफ 15 महीने बाद दिल्ली पुलिस ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है.
शशि थरूर की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने पुनर्विचार याचिका दिल्ली से दाखिल किए जाने पर आपत्ति जताई. उनकी आपत्ति पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में एक नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका देरी से दाखिल किए जाने को लेकर एक माफी आवेदन भी दाखिल कर दिया है. कोर्ट ने इस मामले को 7 फरवरी 2023 के लिए सूचीबद्ध किया है.
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बता दें, पुष्कर 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के एक लग्जरी होटल के एक सूइट में मृत पाई गई थी. दिल्ली पुलिस ने शुरू में 1 जनवरी, 2015 को हत्या के आरोप में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. बाद में शशि थरूर पर आईपीसी की धारा 498ए के तहत मामला दर्ज किया गया था. 31 अगस्त, 2019 को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की एक अदालत से थरूर पर आत्महत्या के लिए उकसाने या "वैकल्पिक रूप से" उनके खिलाफ हत्या के आरोप तय करने के लिए मुकदमा चलाने के लिए कहा था. इसके बाद अगस्त 2021 में राउज एवेन्यू स्थित ट्रायल कोर्ट ने थरूर को अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों से मुक्त कर दिया था. ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि सांसद के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे. फैसले के बाद थरूर ने अदालत से कहा था कि यह "साढ़े सात साल की घोर यातना" थी.
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