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Delhi NCR में जहरीली हुई हवा, लागू हुई GRAP-4 की पाबंदियां, जानिए क्या होगा बदलाव

दिल्ली एनसीआर की हवा प्रदूषण के मामले में हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है. रविवार को एनसीआर के कई इलाकों का प्रदूषण स्तर 500 के करीब पहुंच गया. इसके साथ विश्व के सबसे प्रदूषित शहर में दिल्ली का नाम शुमार हो गया. जिसके बाद CAQM ने ग्रैप 4 की पाबंदियों को लागू कर दिया है. GRAP 4 restrictions imposed

ज़हरीली हुई हवा, लागू हुई Grap- 4 की पाबंदियां
ज़हरीली हुई हवा, लागू हुई Grap- 4 की पाबंदियां
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 5, 2023, 6:50 PM IST

Updated : Nov 5, 2023, 9:15 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली एनसीआर की हवा बद से बदत्तर होती जा रही है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक एनसीआर के कई इलाकों का प्रदूषण स्तर रविवार को 500 के करीब पहुंच गया. एक तरफ हवा में घुल रहा प्रदूषण का जहर सांसों को मुश्किल कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आसमान में छाया धुंध आंखों में जलन पैदा कर रहा है. दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए CAQM ने GRAP 4 की पाबंदियों को लागू कर दिया है.

ये भी पढ़ें :Most Polluted City: विश्व का सबसे प्रदूशित शहर बना दिल्ली, टॉप छह में भारत के तीन शहर

  • ग्रैप 4 के तहत दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर पूर्णतया रोक रहेगी. हालांकि आवश्यक सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं को लेकर जाने वाले ट्रकों समेत सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति होगी.
  • आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर, ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत एलसीवी को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नही होगी.
  • आवश्यक वस्तुओं को ले जाने और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर, दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहन (एमजीवी) और भारी माल वाहन (एचजीवी) के दिल्ली में चलने पर प्रतिबंध रहेगा.
  • राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन आदि जैसी रैखिक सार्वजनिक परियोजनाओं में भी सी एंड डी गतिविधियों पर प्रतिबंध होगा.
    • वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए चरण I, II और III के तहत सभी कार्रवाइयों के अलावा, तत्काल प्रभाव से पूरे NRC में GRAP के चरण IV को लागू करने का निर्णय लिया है।

      GRAP के चरण-IV के अनुसार 8-पॉइंट एक्शन प्लान आज से पूरे NCR… pic.twitter.com/zjV3dBexip

      — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 5, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">
  • एनसीआर की राज्य सरकारें और जीएनसीटीडी कक्षा VI-IX, कक्षा XI के लिए भी फिजिकल क्लासेज बंद करने और ऑनलाइन मोड में क्लासेज आयोजित करने पर निर्णय ले सकता है.
  • एनसीआर राज्य सरकारें और जीएनसीटीडी सार्वजनिक, म्युनिसिपल और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय ले सकती हैं.
  • केंद्र सरकार के कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की अनुमति पर केंद्र सरकार उचित निर्णय ले सकती है.
  • राज्य सरकारें कॉलेजों और शैक्षिक संस्थानों को बंद करने और गैर-आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद करने, पंजीकरण संख्या के आधार पर ओड इवेन वाहनों को चलाने की अनुमति देने आदि जैसे अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं.

ये भी पढ़ें : Pollution in Delhi: फायर ब्रिगेड की टीम भी मैदान में उतरी, सड़क व पेड़ों पर की जा रही पानी की बौछार

नई दिल्ली : दिल्ली एनसीआर की हवा बद से बदत्तर होती जा रही है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक एनसीआर के कई इलाकों का प्रदूषण स्तर रविवार को 500 के करीब पहुंच गया. एक तरफ हवा में घुल रहा प्रदूषण का जहर सांसों को मुश्किल कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आसमान में छाया धुंध आंखों में जलन पैदा कर रहा है. दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए CAQM ने GRAP 4 की पाबंदियों को लागू कर दिया है.

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  • ग्रैप 4 के तहत दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर पूर्णतया रोक रहेगी. हालांकि आवश्यक सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं को लेकर जाने वाले ट्रकों समेत सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति होगी.
  • आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर, ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत एलसीवी को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नही होगी.
  • आवश्यक वस्तुओं को ले जाने और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर, दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहन (एमजीवी) और भारी माल वाहन (एचजीवी) के दिल्ली में चलने पर प्रतिबंध रहेगा.
  • राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन आदि जैसी रैखिक सार्वजनिक परियोजनाओं में भी सी एंड डी गतिविधियों पर प्रतिबंध होगा.
    • वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए चरण I, II और III के तहत सभी कार्रवाइयों के अलावा, तत्काल प्रभाव से पूरे NRC में GRAP के चरण IV को लागू करने का निर्णय लिया है।

      GRAP के चरण-IV के अनुसार 8-पॉइंट एक्शन प्लान आज से पूरे NCR… pic.twitter.com/zjV3dBexip

      — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 5, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">
  • एनसीआर की राज्य सरकारें और जीएनसीटीडी कक्षा VI-IX, कक्षा XI के लिए भी फिजिकल क्लासेज बंद करने और ऑनलाइन मोड में क्लासेज आयोजित करने पर निर्णय ले सकता है.
  • एनसीआर राज्य सरकारें और जीएनसीटीडी सार्वजनिक, म्युनिसिपल और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय ले सकती हैं.
  • केंद्र सरकार के कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की अनुमति पर केंद्र सरकार उचित निर्णय ले सकती है.
  • राज्य सरकारें कॉलेजों और शैक्षिक संस्थानों को बंद करने और गैर-आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद करने, पंजीकरण संख्या के आधार पर ओड इवेन वाहनों को चलाने की अनुमति देने आदि जैसे अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं.

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Last Updated : Nov 5, 2023, 9:15 PM IST
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