नई दिल्ली: पिछले दिनों करोलबाग के होटल में आग लगने के बाद सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले होटलों पर कार्रवाई करने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है. याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और नगर निगमों को नोटिस जारी किया है.
चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली बेंच ने 13 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. याचिका वकील अर्पित भार्गव ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि होटल अर्पित में आग लगने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.
मुआवजा देने की मांग
याचिका में पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई है. साथ ही दिल्ली के सामुदायिक भवनों, होटलों और गेस्ट हाउसेज की नियमित जांच के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है. इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि जांच करते समय आग से सुरक्षा और ढांचागत खामियों से सुरक्षा पर खास ध्यान देने की मांग की गई है.
17 लोगों की जान गई
याचिका में कहा गया है कि होटलों और गेस्ट हाउसेज द्वारा नियमों का खुलेआम उल्लंघन होता है और उसी का नतीजा है कि होटल अर्पित में आग लगने से 17 लोगों की जान गई. कुछ होटल तो फायर सेफ्टी लाइसेंस मिलने के बावजूद नियमों का उल्लंघन करते हैं. याचिका में ऐसी घटनाओं को दोहराने से रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत बताई गई है. साथ ही आग लगने की जांच कर दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए कार्रवाई का दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है.