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जंतर-मंतर पर भड़काऊ नारे: पिंकी चौधरी ने वापस ली अग्रिम जमानत याचिका, जानें वजह - hate slogan at jantar mantar delhi

जंतर-मंतर पर धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ नारा लगाने के आरोपी हिन्दू रक्षा दल के नेता भूपेंद्र तोमर ऊर्फ पिंकी चौधरी ने हाईकोर्ट में दायर अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस ले लिया है. पिंकी चौधरी के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि आरोपी को 31 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है. इसलिए अब अग्रिम जमानत याचिका का कोई मतलब नहीं है.

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पिंकी चौधरी
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Published : Sep 13, 2021, 8:05 PM IST

नई दिल्ली: जंतर मंतर पर धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ नारा लगाने के आरोपी हिन्दू रक्षा दल के नेता भूपेंद्र तोमर ऊर्फ पिंकी चौधरी ने हाईकोर्ट में दायर अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस ले लिया है. पिंकी चौधरी के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि आरोपी को 31 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए अब अग्रिम जमानत याचिका का कोई मतलब नहीं है.

पिंकी चौधरी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. 27 अगस्त को हाईकोर्ट ने पिंकी चौधरी को को कोई राहत देने से इनकार कर दिया था. 23 अगस्त को पटियाला हाउस कोर्ट ने पिंकी चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था. एडिशनल सेशंस जज अनिल अंतिल ने कहा कि हमारा देश तालिबान नहीं है. यहां कानून का शासन है, जहां बहुसांस्कृतिक समाज के लोग रहते हैं.

जंतर-मंतर पर नारेबाजी का मामला: पिंकी चौधरी को न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेजा

कोर्ट ने कहा था कि जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं कुछ लोग असहिष्णु और स्वकेंद्रित विश्वास पर टिके हुए हैं. कोर्ट ने कहा था कि आरोपी के खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आरोपी संबंधित अपराध में शामिल था. कोर्ट ने कहा था कि इतिहास ने भी ऐसी घटनाओं को माफ नहीं किया है, जिसमें सांप्रदायिक तनाव की वजह से दंगे हुए और कई जाने गईं और संपत्तियों को नुकसान हुआ.

जंतर मंतर पर सांप्रदायिक नारे लगाने के आरोप में हिंदू रक्षा दल प्रमुख गिरफ्तार

इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने पिछले 11 अगस्त को वकील अश्विनी उपाध्याय को जमानत दे दी थी. दिल्ली पुलिस ने अगस्त को 9 अगस्त को अश्विनी उपाध्याय और बाकी आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया था. पूछताछ के बाद 10 अगस्त को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 9 अगस्त को FIR दर्ज किया था.

बता दें कि 8 अगस्त को जंतर-मंतर पर भारत जोड़ो आंदोलन के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की गई थी.

नई दिल्ली: जंतर मंतर पर धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ नारा लगाने के आरोपी हिन्दू रक्षा दल के नेता भूपेंद्र तोमर ऊर्फ पिंकी चौधरी ने हाईकोर्ट में दायर अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस ले लिया है. पिंकी चौधरी के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि आरोपी को 31 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए अब अग्रिम जमानत याचिका का कोई मतलब नहीं है.

पिंकी चौधरी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. 27 अगस्त को हाईकोर्ट ने पिंकी चौधरी को को कोई राहत देने से इनकार कर दिया था. 23 अगस्त को पटियाला हाउस कोर्ट ने पिंकी चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था. एडिशनल सेशंस जज अनिल अंतिल ने कहा कि हमारा देश तालिबान नहीं है. यहां कानून का शासन है, जहां बहुसांस्कृतिक समाज के लोग रहते हैं.

जंतर-मंतर पर नारेबाजी का मामला: पिंकी चौधरी को न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेजा

कोर्ट ने कहा था कि जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं कुछ लोग असहिष्णु और स्वकेंद्रित विश्वास पर टिके हुए हैं. कोर्ट ने कहा था कि आरोपी के खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आरोपी संबंधित अपराध में शामिल था. कोर्ट ने कहा था कि इतिहास ने भी ऐसी घटनाओं को माफ नहीं किया है, जिसमें सांप्रदायिक तनाव की वजह से दंगे हुए और कई जाने गईं और संपत्तियों को नुकसान हुआ.

जंतर मंतर पर सांप्रदायिक नारे लगाने के आरोप में हिंदू रक्षा दल प्रमुख गिरफ्तार

इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने पिछले 11 अगस्त को वकील अश्विनी उपाध्याय को जमानत दे दी थी. दिल्ली पुलिस ने अगस्त को 9 अगस्त को अश्विनी उपाध्याय और बाकी आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया था. पूछताछ के बाद 10 अगस्त को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 9 अगस्त को FIR दर्ज किया था.

बता दें कि 8 अगस्त को जंतर-मंतर पर भारत जोड़ो आंदोलन के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की गई थी.

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