नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने वसंत विहार थाना के एसएचओ से शिकायतकर्ता की ओर से इस बारे में दर्ज शिकायत पर एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की है. मामले पर अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी.
याचिका में बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और दूसरे आरोपियों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपनी दवाई का भ्रमित करने वाला विज्ञापन प्रसारित किया. जिससे लोगों में कोरोना के इलाज के लेकर भ्रम पैदा हो गया. याचिका में बाबा रामदेव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 270, 420 और 504 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है.
पहले कोरोना ठीक होने का दावा किया था
बाबा रामदेव ने पिछले 23 जून को कोरोनिल किट को लांच की थी. उस समय दावा किया गया था कि इस किट से कोरोना की बीमारी ठीक हो जाएगी. बाद में केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने उस दवा पर रोक लगाने का आदेश दिया और कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक कंपनी इस दवा को लेकर कोई विज्ञापन नहीं करे.
अब इम्युनिटी बढ़ाने वाली दवा के रुप में बेचा जाएगा
बाबा रामदेव ने पिछले 1 जून को कहा कि आयुष मंत्रालय ने उन्हें दवा बेचने की इजाजत दे दी है. लेकिन वो कोरोना की दवा के रुप में नहीं बल्कि इम्युनिटी बढ़ाने वाली दवा के रुप में बेची जाएगी. कोरोनिल को पतंजलि योगपीठ ने बनाया है और इसका प्रोडक्शन हरिद्वार की दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड कर रहे हैं.