नई दिल्ली: शैक्षणिक सत्र 2020- 21 के लिए नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है. वहीं सभी निजी स्कूलों ने शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर दाखिले के लिए निर्धारित किए गए अपने क्राइटेरिया अपलोड कर दिए हैं. बता दें कि निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली क्लास के लिए दाखिला '100 पॉइंट फॉर्मूला' पर होगा.
'100 पॉइंट फॉर्मूला' का मतलब है स्कूल द्वारा निर्धारित 100 अंकों में से जितने ज्यादा अंक बच्चे को मिलेंगे उसी के आधार पर उसका दाखिला तय किया जाएगा. वहीं शिक्षाविदों ने अभिभावकों को सुझाव दिया है कि वो अपने आसपास के स्कूलों को ही चुनें. साथ ही एक से अधिक स्कूलों में आवेदन फॉर्म भरें, इससे दाखिले के चांस बढ़ जाते हैं.
पॉइंट सिस्टम पर होगी दाखिला प्रक्रिया
नर्सरी, केजी और पहली क्लास में दाखिले के लिए सभी निजी स्कूलों द्वारा कुछ पैमाने निर्धारित किए गए हैं. जिनके आधार पर बच्चों को अंक दिए जाएंगे और उन्हीं अंकों के आधार पर दाखिला दिया जाएगा. बता दें कि ज्यादातर स्कूलों ने पॉइंट सिस्टम में नेबरहुड को प्राथमिकता दी है. स्कूलों ने नेबरहुड को 0-3, 3-6 आदि किलोमीटर में बांटा है और सब के लिए अलग-अलग पॉइंट निर्धारित किए हैं. इसके अलावा पॉइंट सिस्टम में सिबलिंग और एलुमनाई को भी प्राथमिकता दी गई है.
क्राइटेरिया में दिखी स्कूलों की मनमानी
बता दें कि हाईकोर्ट की ओर से 2016 में कुछ दाखिला क्राइटेरिया पर बैन लगा दिया गया था जैसे कि ट्रांसफर, मैनेजमेंट, वेजिटेरियन, पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन, नॉन-स्मोकर आदि. लेकिन शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड हुए क्राइटेरिया में कई स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने इन मानकों के आधार पर भी अंक निर्धारित किए हैं.
वहीं इस सत्र भी दाखिले से पहले शिक्षा निदेशालय ने 50 ऐसे क्राइटेरिया की लिस्ट जारी की थी, जिन्हें अपने मानकों में शामिल नहीं किया जाएगा. फिर भी स्कूल इसको नजरअंदाज करते हुए अपने ही क्राइटेरिया अपलोड करते नजर आए. इसको लेकर शिक्षा निदेशालय के अधिकारी ने कहा कि जल्द ही ऐसे स्कूलों की जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
ये होंगे जरूरी दस्तावेज
माता या पिता में से किसी के नाम का आधार कार्ड/राशन कार्ड या स्मार्ट कार्ड, बच्चे या उनके अभिभावकों का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, किसी एक पैरेंट के नाम का वोटर आईडी कार्ड, किसी एक पैरेंट या बच्चे के नाम का फोन का बिल, पानी का बिल या पासपोर्ट.
ध्यान रखने योग्य बातें
बता दें कि नर्सरी दाखिले के फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध हैं. ज्यादातर स्कूलों ने दाखिला प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की है, जबकि कुछ स्कूलों में फॉर्म लेने के लिए अभिभावकों को स्कूल जाना होगा. वहीं स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए 25 रुपए से अधिक का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते. साथ ही अभिभावकों को प्रोस्पेक्टस लेना जरूरी नहीं है. अभिभावक ओपन/ ईडब्ल्यूएस और डीजी किसी भी कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं.
दाखिले के लिए तय उम्र सीमा
बता दें कि नर्सरी में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 31 मार्च 2020 तक 3 से 4 साल के बीच होनी चाहिए. वहीं केजी क्लास के लिए 4 से 5 साल और पहली क्लास के लिए बच्चे की उम्र 5 से 6 साल तक होनी चाहिए. बता दें कि इस बार उम्र सीमा में न्यूनतम और अधिकतम 1 महीने की छूट दी गई है यानी निर्धारित उम्र सीमा से यदि बच्चे की उम्र 1 महीना कम होती है या 1 महीना ज्यादा होती है तो भी वो दाखिले के लिए मान्य किया जाएगा.
याद रखने वाली तारीख
नर्सरी, केजी और पहली क्लास में अपने बच्चों को दाखिला दिलवाने वाले अभिभावकों को कुछ तारीखों को ध्यान में रखना आवश्यक है. ध्यान रखें कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर है. वहीं पहली लिस्ट 24 जनवरी को जारी की जाएगी. यदि पहली लिस्ट को लेकर अभिभावकों में कोई प्रश्न है तो वह सवाल या शिकायत 27 जनवरी से 3 फरवरी तक कर सकेंगे. वहीं दूसरी लिस्ट 12 फरवरी को जारी की जाएगी जबकि तीसरी लिस्ट 6 मार्च को आएगी.
बता दें कि 29 नवंबर से सभी निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिला फॉर्म उपलब्ध हो गए हैं. वहीं शिक्षा निदेशालय के आदेश के अनुसार दिल्ली के ज्यादातर निजी स्कूलों ने अपनी दाखिला प्रक्रिया की पूरी जानकारी शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर जारी कर दी है. वहीं लगभग 200 स्कूल ऐसे हैं जिन्हें अभी भी अपनी जानकारी मुहैया करानी है.