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अब सरकारी स्कूलों की सुविधा से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक की होगी 'इंपैक्ट स्टडी'

दिल्ली सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर निरंतर प्रयास कर रही है. अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सुविधा से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक इंपैक्ट स्टडी कराई जाएगी.

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Published : Mar 16, 2022, 1:47 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर निरंतर प्रयास कर रही है. वहीं दिल्ली शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में गैर सरकारी संस्था छात्रों पर सामाजिक, इमोशनल लर्निंग, एकेडमिक लर्निंग और स्कूल लेवल कंट्रीब्यूशन पर स्टडी करेगी. इस संबंध में शिक्षा निदेशालय द्वारा सर्कुलर जारी कर दिया गया है. जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया कि इंपैक्ट स्टडी को लेकर बच्चों की पढ़ाई का किसी भी तरह से नुकसान नहीं होना चाहिए. इसके अलावा निदेशालय ने कहा कि इस स्टडी के लिए किसी भी तरह की कोई धनराशि नहीं दी जाएगी.

वहीं शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि इंपैक्ट स्टडी की वजह से छात्रों और अभिभावकों की निजता का हनन नहीं होना चाहिए. इसके अलावा कहा है कि किसी भी छात्र की फोटो या वीडियो को सोशल मीडिया पर शिक्षा निदेशालय की अनुमति की बिना अपलोड नहीं किया जा सकता है. इंपैक्ट स्टडी के लिए स्कूल प्रिंसिपल की अनुमति जरूरी होगी. साथ ही जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया कि किसी भी प्रकार की शिकायत या शिक्षा निदेशालय के कार्य को प्रभावित होने की स्थिति में इंपैक्ट स्टडी को रोका जा सकता है. वहीं शिक्षा निदेशालय ने कहा कि जो भी गैर सरकारी संस्था के द्वारा स्टडी की जाएगी उसे शिक्षा निदेशालय के साथ साझा किया जाएगा.

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर निरंतर प्रयास कर रही है. वहीं दिल्ली शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में गैर सरकारी संस्था छात्रों पर सामाजिक, इमोशनल लर्निंग, एकेडमिक लर्निंग और स्कूल लेवल कंट्रीब्यूशन पर स्टडी करेगी. इस संबंध में शिक्षा निदेशालय द्वारा सर्कुलर जारी कर दिया गया है. जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया कि इंपैक्ट स्टडी को लेकर बच्चों की पढ़ाई का किसी भी तरह से नुकसान नहीं होना चाहिए. इसके अलावा निदेशालय ने कहा कि इस स्टडी के लिए किसी भी तरह की कोई धनराशि नहीं दी जाएगी.

वहीं शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि इंपैक्ट स्टडी की वजह से छात्रों और अभिभावकों की निजता का हनन नहीं होना चाहिए. इसके अलावा कहा है कि किसी भी छात्र की फोटो या वीडियो को सोशल मीडिया पर शिक्षा निदेशालय की अनुमति की बिना अपलोड नहीं किया जा सकता है. इंपैक्ट स्टडी के लिए स्कूल प्रिंसिपल की अनुमति जरूरी होगी. साथ ही जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया कि किसी भी प्रकार की शिकायत या शिक्षा निदेशालय के कार्य को प्रभावित होने की स्थिति में इंपैक्ट स्टडी को रोका जा सकता है. वहीं शिक्षा निदेशालय ने कहा कि जो भी गैर सरकारी संस्था के द्वारा स्टडी की जाएगी उसे शिक्षा निदेशालय के साथ साझा किया जाएगा.

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