ETV Bharat / state

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर वीवो के 3 अधिकारियों को नोटिस जारी

author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 3, 2024, 2:33 PM IST

Money laundering case: स्मार्टफोन कंपनी वीवो से संबंधित धन शोधन मामले में ईडी की ओर से दर्ज याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई है. इसमें कंपनी के तीन अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है.

money laundering case
money laundering case

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार वीवो इंडिया के अंतरिम सीईओ हांग शुकुआन ऊर्फ टेरी समेत तीन आरोपियों को रिहा करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ, ईडी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए वीवो के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने निर्देश दिया है कि तीनों अधिकारी कोर्ट की अनुमति के बिना देश के बाहर न जाएं. अब मामले में अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी.

कोर्ट ने तीनों अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे हर शुक्रवार और सोमवार को ईडी को रिपोर्ट करेंगे. इसके पहले दो जनवरी को जस्टिस तुषार राव गडेला की वेकेशन बेंच ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि तीनों आरोपी रिहा हो चुके हैं, इसलिए उनका पक्ष सुने बिना आदेश पारित नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई 3 जनवरी को रेगुलर बेंच के पास लिस्ट करने का निर्देश दिया था.

गौरतलब है कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 30 दिसंबर, 2023 को तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए रिहा करने का आदेश दिया था, जिन्हें ईडी ने 23 दिसंबर, 2023 को हिरासत में लिया था. ईडी ने वीवो इंडिया के अंतरिम सीईओ हांग शुकुआन ऊर्फ टेरी के अलावा सीएफओ हरिंदर दहिया और कंसल्टेंट हेमंत मुंजाल को गिरफ्तार किया था. बता दें कि 20 दिसंबर, 2023 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था, एडिशनल सेशंस जज किरण गुप्ता ने इस मामले के चार आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी कर 19 फरवरी, 2024 को पेश होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने आरोपी हरि ओम राय, नितिन गर्ग, राजन मलिक और गोंगवेन कुआंग को पेश होने का आदेश दिया था. चारों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

इससे पहले सात दिसंबर को ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी. ईडी ने चार्जशीट में वीवो के मैनेजिंग डायरेक्टर हरि ओम राय समेत उन चार लोगों को आरोपी बनाया है, जिन्हें 10 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया गया था. ईडी ने इस मामले में हरिओम राय के अलावा जिन्हें गिरफ्तार किया है उनमें चीनी नागरिक गोंगवेन कुआंग, सीए नितिन गर्ग और राजन मलिक शामिल हैं. ईडी ने इन आरोपियों को प्रेवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी बनाया है.

यह भी पढ़ें-VIVO इंडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने तीनों आरोपी को किया रिहा, गिरफ्तारी को बताया अवैध

ईडी के मुताबिक, वीवो इंडिया ने गलत तरीके से धन हासिल किया जो भारत की आर्थिक संप्रभुता के लिए खतरा है. ईडी ने वीवो और उससे जुड़े लोगों पर जुलाई 2022 में देश भर के 48 स्थानों पर छापा मारा था. साथ ही ईडी ने वीवो कंपनी से जुड़ी 23 कंपनियों पर भी छापा मारा था. ईडी का दावा है कि छापे के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ था. ईडी के मुताबिक, इस मामले में कई चीनी नागरिक और भारतीय कंपनियां शामिल हैं और करीब 62,476 करोड़ रुपये की रकम वीवो ने गैरकानूनी रुप से चीन ट्रांसफर किए थे. ये रकम भारत में टैक्स से बचने के लिए चीन ट्रांसफर किए गए थे.

यह भी पढ़ें-संसद सुरक्षा चूक मामला: आरोपियों का Polygraph Test कराने की मांग को लेकर कोर्ट पहुंची दिल्ली पुलिस

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार वीवो इंडिया के अंतरिम सीईओ हांग शुकुआन ऊर्फ टेरी समेत तीन आरोपियों को रिहा करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ, ईडी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए वीवो के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने निर्देश दिया है कि तीनों अधिकारी कोर्ट की अनुमति के बिना देश के बाहर न जाएं. अब मामले में अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी.

कोर्ट ने तीनों अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे हर शुक्रवार और सोमवार को ईडी को रिपोर्ट करेंगे. इसके पहले दो जनवरी को जस्टिस तुषार राव गडेला की वेकेशन बेंच ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि तीनों आरोपी रिहा हो चुके हैं, इसलिए उनका पक्ष सुने बिना आदेश पारित नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई 3 जनवरी को रेगुलर बेंच के पास लिस्ट करने का निर्देश दिया था.

गौरतलब है कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 30 दिसंबर, 2023 को तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए रिहा करने का आदेश दिया था, जिन्हें ईडी ने 23 दिसंबर, 2023 को हिरासत में लिया था. ईडी ने वीवो इंडिया के अंतरिम सीईओ हांग शुकुआन ऊर्फ टेरी के अलावा सीएफओ हरिंदर दहिया और कंसल्टेंट हेमंत मुंजाल को गिरफ्तार किया था. बता दें कि 20 दिसंबर, 2023 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था, एडिशनल सेशंस जज किरण गुप्ता ने इस मामले के चार आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी कर 19 फरवरी, 2024 को पेश होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने आरोपी हरि ओम राय, नितिन गर्ग, राजन मलिक और गोंगवेन कुआंग को पेश होने का आदेश दिया था. चारों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

इससे पहले सात दिसंबर को ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी. ईडी ने चार्जशीट में वीवो के मैनेजिंग डायरेक्टर हरि ओम राय समेत उन चार लोगों को आरोपी बनाया है, जिन्हें 10 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया गया था. ईडी ने इस मामले में हरिओम राय के अलावा जिन्हें गिरफ्तार किया है उनमें चीनी नागरिक गोंगवेन कुआंग, सीए नितिन गर्ग और राजन मलिक शामिल हैं. ईडी ने इन आरोपियों को प्रेवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी बनाया है.

यह भी पढ़ें-VIVO इंडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने तीनों आरोपी को किया रिहा, गिरफ्तारी को बताया अवैध

ईडी के मुताबिक, वीवो इंडिया ने गलत तरीके से धन हासिल किया जो भारत की आर्थिक संप्रभुता के लिए खतरा है. ईडी ने वीवो और उससे जुड़े लोगों पर जुलाई 2022 में देश भर के 48 स्थानों पर छापा मारा था. साथ ही ईडी ने वीवो कंपनी से जुड़ी 23 कंपनियों पर भी छापा मारा था. ईडी का दावा है कि छापे के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ था. ईडी के मुताबिक, इस मामले में कई चीनी नागरिक और भारतीय कंपनियां शामिल हैं और करीब 62,476 करोड़ रुपये की रकम वीवो ने गैरकानूनी रुप से चीन ट्रांसफर किए थे. ये रकम भारत में टैक्स से बचने के लिए चीन ट्रांसफर किए गए थे.

यह भी पढ़ें-संसद सुरक्षा चूक मामला: आरोपियों का Polygraph Test कराने की मांग को लेकर कोर्ट पहुंची दिल्ली पुलिस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.