नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में मानसिक रुप से बीमार और बेघर लोगों का कोरोना टेस्ट कराने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग करनेवाली याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के बाद 9 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
याचिका वकील गौरव बंसल ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में मानसिक रुप से बीमार और बेघर लोगों का कोरोना टेस्ट करने के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं जारी किया गया है. याचिकाकर्ता ने इसके पहले भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. वहीं हाईकोर्ट ने पिछले 9 जून को दिल्ली के मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि वे इस याचिका पर विचार करें. उसके बाद उन्होंने 13 जून को दिल्ली सरकार के समक्ष अपनी बातें रखी थीं लेकिन दिल्ली सरकार ने इस पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई.
याचिका में कहा गया है कि मानसिक रुप से बीमार लोग समाज में तिरस्कृत हैं. इस समुदाय को समाज और सरकार के सहयोग की आवश्यकता है. कोरोना के वर्तमान संकट में सरकार को भी मानसिक रुप से बीमार और बेघर लोगों को बचाने के लिए योजना बनाकर उसे लागू करना चाहिए. याचिका में कहा गया है कि मेंटल हेल्थकेयर एक्ट की धारा 3(3) के मुताबिक मानसिक रुप से बीमार लोगों की देखभाल करना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है.