नई दिल्ली: नॉर्थ एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने प्रेस कांफ्रेंस करके घोषणा करते हुए निगम की नई आम माफी योजना की शुरुआत कर दी, जिससे जनता को सीधे तौर पर राहत मिलेगी. 15 जनवरी 2022 तक एकमुश्त किश्त में संपत्ति कर का भुगतान करने पर संपत्ति का दाताओं को ब्याज और जुर्माने पर 100% की छूट दी जाएगी.
वहीं मूल में भी 15% की छूट निगम के द्वारा दी जाएगी. इस बार संपत्ति करदाताओं को संपत्ति कर का भुगतान ऑनलाइन ही करना होगा. यदि उसमें संपत्ति करदाताओं को किसी प्रकार की कोई मुश्किल आती है तो उनकी सहायता के लिए निगम के द्वारा हर जोनल कार्यालय और सिविक सेंटर में नागरिक सहायता केंद्र बनाए गए हैं.
आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रही नॉर्थ एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन जोगीराम जैन ने आज प्रेस वार्ता करते हुए निगम की नई नीति सबके सामने रखी. जिसकी सहायता से निगम को ना सिर्फ बड़ी संख्या में राजस्व की प्राप्ति होगी बल्कि निगम को आर्थिक बदहाली के दौर से निकलने में मदद मिलेगी. इस नई नीति के तहत नॉर्थ एमसीडी ने नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए नई आम माफी योजना की शुरुआत कर दी है.
नॉर्थ एमसीडी द्वारा शुरू की गई नई आम माफी योजना के तहत पहले चरण में 15 जनवरी 2022 तक सभी संपत्ति करदाताओं को बकाया संपत्ति कर जमा करवाने चाहे संपत्ति करदाता ने पहले कभी संपत्ति कर जमा करवाया हो या ना करवाया हो उसे सभी प्रकार के ब्याज जुर्माने में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी. साथ ही साथ मूल राशि पर निगम के द्वारा 15% तक अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी.
निगम द्वारा जनता के हित में शुरू की गई आम माफी योजना के दूसरे चरण में 28 फरवरी 2022 तक बकाया संपत्ति कर के भुगतान करने पर ब्याज में 75% व जुर्माने में 100% तक छूट निगम के द्वारा दी जाएगी. जबकि मूल राशि पर निगम के द्वारा कोई भी छूट नागरिकों को नहीं दी जाएगी. तीसरे चरण में 31 मार्च 2022 तक बकाया संपत्ति कर जमा कराने पर ब्याज पर 50% की छूट दी जाएगी जबकि जुर्माने पर 100% की छूट दी जाएगी.
साथ ही मूल राशि पर किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी. बातचीत के दौरान जोगीराम जैन ने बताया कि यदि कोई नागरिक पहले चरण में किसी कारणवश अपना बकाया संपत्ति का नहीं जमा करवा पाता है तो वह दूसरे और उसी प्रकार तीसरे चरण में अपना संपत्ति कर जमा करवाकर आम माफी योजना का लाभ ले सकता है.
नॉर्थ एमसीडी के द्वारा आम माफी योजना के तहत निगम के क्षेत्र में आने वाले लाल डोरा, विस्तारित लाल डोरा, गांव की विस्तारित आबादी और 544 अनाधिकृत नियमित कॉलोनियों और अनाधिकृत कॉलोनियों एवं कश्मीरी वासियों को आवंटित संपत्तियों को इस नई आम माफी योजना में छूट नहीं होगी. इन संपत्तियों के लिए पहले से ही चल रही आम माफी योजना प्रभावी रहेगी. जिन संपत्तियों का मूल्यांकन लंबित है या जिन के मामले नगर निगम कर न्यायाधिकरण या किसी अन्य अदालत के समक्ष विचाराधीन है वह भी इस आम माफी योजना का लाभ ले सकते हैं.
इस बार आम माफी योजना के तहत निगम एक नई शुरुआत करने जा रही है. दरअसल अब निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले सभी संपत्ति करदाताओं को अपना संपत्ति कर निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन के माध्यम से ही जमा करवाना होगा और कोई ऑप्शन लोगों के पास उपलब्ध नहीं होगा. स्टैंडिंग चेयरमैन ने बताया कि यदि नागरिकों को ऑनलाइन संपत्ति कर जमा करवाने में किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसके लिए संपत्ति करदाता क्षेत्रीय कार्यालय और निगम के बाकी दफ्तरों में संपर्क कर सकते हैं.
साथ ही साथ निगम के मुख्यालय सिविक सेंटर में भी नागरिकों की सहायता हेतु 5 जन सेवा केंद्रों की अपना की जाएगी. जहां लोग आसानी से ऑनलाइन अपना संपत्ति कर जमा करवा सकेंगे. इस पूरी मुहिम से ना सिर्फ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा बल्कि इंस्पेक्टर राज खत्म होगा और निगम के संपत्ति कर के क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी.