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नीतीश कटारा हत्या केस: दोषी सुखदेव पहलवान को बेटी की शादी में जाने के लिए मिली कस्टडी पेरोल

नीतीश कटारा हत्या मामले के दोषी सुखदेव पहलवान को बेटी की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने कस्टडी पैरोल पर रिहा करने की अनुमति दे दी है.

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Published : Dec 4, 2020, 10:16 PM IST

nitish katara murder sukhdev pahalvan gets custody parole
सुखदेव पहलवान कस्टडी पेरोल

नई दिल्लीः हाईकोर्ट ने नीतीश कटारा हत्या मामले के दोषी सुखदेव पहलवान को अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए कस्टडी पेरोल पर रिहा करने की अनुमति दे दी है. जस्टिस अनु मल्होत्रा ने सुखदेव पहलवान की बेटी की शादी में कुशीनगर जाने के लिए पांच दिनों की कस्टडी पेरोल देने का आदेश दिया.

सुखदेव पहलवान को बेटी की शादी में जाने के लिए मिली कस्टडी पेरोल

कुशीनगर में है बेटी की शादी

हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वे सुखदेव पहलवान को कुशीनगर लेकर जाएं और कस्टडी पेरोल खत्म होने पर उसे वापस लाएं. सुखदेव पहलवान की बेटी की शादी 6 दिसंबर को कुशीनगर में होने वाली है. सुखदेव पहलवान की ओर से वकील कन्हैया सिंघल ने दिल्ली सरकार के फैसले का विरोध किया था, जिसमें सुखदेव पहलवान की पेरोल पर रिहा करने की अर्जी खारिज कर दी गई थी. सिंघल ने कहा कि सुखदेव पहलवान को 2019 में बेटी की शादी तय करने के लिए पेरोल मिली थी. उस समय सुखदेव पहलवान ने पेरोल की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया था.

नीलम कटारा और दिल्ली पुलिस ने पैरोल का विरोध किया

सुखदेव पहलवान की याचिका का दिल्ली पुलिस और नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा ओर से विरोध किया गया. नीलम कटारा की ओर से वकील प्रदीप डे ने कहा कि सुखदेव को अपनी बेटी की शादी तय करने के लिए पहले ही पेरोल मिली हुई थी. अभी नीलम कटारा और अजय कटारा को धमकियां मिलती हैं और उन्हें सुरक्षा मिली हुई है.

उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट चाहती है कि उसे पेरोल दिया जाए, तो कस्टडी पेरोल दिया जाए. इस मामले के चश्मदीद गवाह अजय कटारा ने पेरोल का विरोध करते हुए कहा कि नवंबर में उनकी पत्नी पर हमला किया गया और उन्हें विकास यादव के पिता डीपी यादव की शह पर 24 आपराधिक मामलों में फंसाया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कम की थी सजा

आपको बता दें कि 3 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने विकास यादव और विशाल यादव की सजा घटाकर 25 साल कैद कर दी थी, जबकि सुखदेव पहलवान की सजा घटाकर 20 साल कर दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने विकास यादव और विशाल यादव को 25 साल और 5 साल की दो सजा यानि 30 साल कैद की सजा दी थी. जबकि सुखदेव पहलवान को बीस और पांच साल यानि 25 साल की कैद की सजा दी थी.

नीतीश कटारा का भारती यादव से था प्रेम संबंध

विशाल यादव यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव का भतीजा है. विशाल यादव और विकास यादव चचेरे भाई हैं. दोनों नीतीश कटारा की हत्या के दोषी हैं. 17 फरवरी 2002 को नीतीश कटारा की हत्या कर दी गई थी. नीतीश कटारा का विकास यादव की बहन भारती यादव के साथ प्रेम संबंध था. यह प्रेम संबंध यादव परिवार को मंजूर नहीं था.

नई दिल्लीः हाईकोर्ट ने नीतीश कटारा हत्या मामले के दोषी सुखदेव पहलवान को अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए कस्टडी पेरोल पर रिहा करने की अनुमति दे दी है. जस्टिस अनु मल्होत्रा ने सुखदेव पहलवान की बेटी की शादी में कुशीनगर जाने के लिए पांच दिनों की कस्टडी पेरोल देने का आदेश दिया.

सुखदेव पहलवान को बेटी की शादी में जाने के लिए मिली कस्टडी पेरोल

कुशीनगर में है बेटी की शादी

हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वे सुखदेव पहलवान को कुशीनगर लेकर जाएं और कस्टडी पेरोल खत्म होने पर उसे वापस लाएं. सुखदेव पहलवान की बेटी की शादी 6 दिसंबर को कुशीनगर में होने वाली है. सुखदेव पहलवान की ओर से वकील कन्हैया सिंघल ने दिल्ली सरकार के फैसले का विरोध किया था, जिसमें सुखदेव पहलवान की पेरोल पर रिहा करने की अर्जी खारिज कर दी गई थी. सिंघल ने कहा कि सुखदेव पहलवान को 2019 में बेटी की शादी तय करने के लिए पेरोल मिली थी. उस समय सुखदेव पहलवान ने पेरोल की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया था.

नीलम कटारा और दिल्ली पुलिस ने पैरोल का विरोध किया

सुखदेव पहलवान की याचिका का दिल्ली पुलिस और नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा ओर से विरोध किया गया. नीलम कटारा की ओर से वकील प्रदीप डे ने कहा कि सुखदेव को अपनी बेटी की शादी तय करने के लिए पहले ही पेरोल मिली हुई थी. अभी नीलम कटारा और अजय कटारा को धमकियां मिलती हैं और उन्हें सुरक्षा मिली हुई है.

उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट चाहती है कि उसे पेरोल दिया जाए, तो कस्टडी पेरोल दिया जाए. इस मामले के चश्मदीद गवाह अजय कटारा ने पेरोल का विरोध करते हुए कहा कि नवंबर में उनकी पत्नी पर हमला किया गया और उन्हें विकास यादव के पिता डीपी यादव की शह पर 24 आपराधिक मामलों में फंसाया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कम की थी सजा

आपको बता दें कि 3 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने विकास यादव और विशाल यादव की सजा घटाकर 25 साल कैद कर दी थी, जबकि सुखदेव पहलवान की सजा घटाकर 20 साल कर दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने विकास यादव और विशाल यादव को 25 साल और 5 साल की दो सजा यानि 30 साल कैद की सजा दी थी. जबकि सुखदेव पहलवान को बीस और पांच साल यानि 25 साल की कैद की सजा दी थी.

नीतीश कटारा का भारती यादव से था प्रेम संबंध

विशाल यादव यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव का भतीजा है. विशाल यादव और विकास यादव चचेरे भाई हैं. दोनों नीतीश कटारा की हत्या के दोषी हैं. 17 फरवरी 2002 को नीतीश कटारा की हत्या कर दी गई थी. नीतीश कटारा का विकास यादव की बहन भारती यादव के साथ प्रेम संबंध था. यह प्रेम संबंध यादव परिवार को मंजूर नहीं था.

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