नई दिल्ली : नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह बांदा जिले के दो गांवों में अवैध रेत खनन के आरोपों पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे. एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने यूपी सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (खनन) को तीन माह के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.
एनजीटी ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वो यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव (खनन) को याचिका की प्रति उपलब्ध कराएं. याचिका यूपी निवासी राज कुमार और रामकरण ने दायर की है. याचिका में बांदा जिले के दो गांव बेंदाखादर और कांवरा में मेसर्स दुर्गे ट्रेडिंग कंपनी और आशीष कुमार गौतम द्वारा अवैध रेत खनन का आरोप लगाया गया है.
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याचिका में कहा गया है कि ऐसा कर एनजीटी के आदेशों और बालू खनन प्रबंधन से संबंधित दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया है. याचिका में कहा गया है कि इन अवैध रेत खनन को रोकने और एनजीटी के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए यूपी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है.