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दिल्ली में 15 साल से पुराने वाहनों को चलाने की अनुमति देने से NGT ने किया इनकार - vehicles older than 15 years

नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने दिल्ली में कोरोना संक्रमण खत्म होने तक कम से कम छह महीने तक 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया. याचिका में कहा गया था कि इससे आम लोगों खासकर बुजुर्गों को कोरोना वायरस से लड़ने में मदद मिलेगी.

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल
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Published : Jul 8, 2020, 9:46 PM IST

नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने दिल्ली में चल रहे 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल से चलने वाले वाहनों पर रोक लगाने के आदेश में संशोधन करने से इनकार कर दिया है. एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसके पहले भी वो ऐसी याचिका खारिज कर चुके हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है.

NGT ने 15 साल पुराने वाहनों को चलाने की अनुमति देने से किया इनकार
पुराने वाहनों को चलाने की अनुमति देने की मांग

याचिका वरिष्ठ नागरिक कमल साहनी ने दायर की थी. याचिकाकर्ता की ओर से वकील शान मोहन और तुषार गुप्ता ने कहा था कि कोरोना के संकट से निपटने तक दिल्ली में 15 साल से पुराने वाहनों को चलाने की अनुमति दी जाए. इससे आम लोगों खासकर बुजुर्गों को कोरोना वायरस से लड़ने में मदद मिलेगी. याचिका में पूरे देश में छह महीने तक 15 साल से पुराने वाहनों को चलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी.



2014 में एनजीटी ने लगाई थी रोक

बता दें कि एनजीटी ने 26 नवंबर 2014 को 15 साल से पुराने सभी वाहनों पर रोक लगा दी थी. एनजीटी ने आदेश दिया था कि अगर 15 साल से ज्यादा के वाहन रोड पर चलते दिखें तो उन्हें जब्त किया जाए. यहां तक कि उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग की भी अनुमति नहीं दी जाएगी.

नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने दिल्ली में चल रहे 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल से चलने वाले वाहनों पर रोक लगाने के आदेश में संशोधन करने से इनकार कर दिया है. एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसके पहले भी वो ऐसी याचिका खारिज कर चुके हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है.

NGT ने 15 साल पुराने वाहनों को चलाने की अनुमति देने से किया इनकार
पुराने वाहनों को चलाने की अनुमति देने की मांग

याचिका वरिष्ठ नागरिक कमल साहनी ने दायर की थी. याचिकाकर्ता की ओर से वकील शान मोहन और तुषार गुप्ता ने कहा था कि कोरोना के संकट से निपटने तक दिल्ली में 15 साल से पुराने वाहनों को चलाने की अनुमति दी जाए. इससे आम लोगों खासकर बुजुर्गों को कोरोना वायरस से लड़ने में मदद मिलेगी. याचिका में पूरे देश में छह महीने तक 15 साल से पुराने वाहनों को चलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी.



2014 में एनजीटी ने लगाई थी रोक

बता दें कि एनजीटी ने 26 नवंबर 2014 को 15 साल से पुराने सभी वाहनों पर रोक लगा दी थी. एनजीटी ने आदेश दिया था कि अगर 15 साल से ज्यादा के वाहन रोड पर चलते दिखें तो उन्हें जब्त किया जाए. यहां तक कि उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग की भी अनुमति नहीं दी जाएगी.

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