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दिल्ली-हरियाणा के मुख्य सचिवों को नजफगढ़ झील के पुनरुद्धार कार्य में तेजी लाने का आदेश

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Published : Jun 18, 2021, 8:37 PM IST

नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (National Green Tribunal) ने दिल्ली और हरियाणा के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि वे नजफगढ़ झील के पुनरुद्धार के काम में तेजी लाएं.

NGT instructed to Chief Secretaries of Delhi and Haryana for Najafgarh Lake
नजफगढ़ झील के पुनरुद्धार कार्य में तेजी लाने का आदेश

नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (National Green Tribunal) ने दिल्ली और हरियाणा के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि वे नजफगढ़ झील के पुनरुद्धार के काम में तेजी लाएं. एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया कि वे इस काम के लिए संबंधित विभागों से समन्वय करें.





दोनों राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस अधिकारी तलब
एनजीटी ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया कि वे संबंधित पुलिस अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट तलब करें कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई. एनजीटी ने सुनवाई की अगली तिथि 4 अक्टूबर को दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और संबंधित पुलिस अधिकारियों को उपस्थित रहने का आदेश दिया.


प्रशासनिक उदासीनता पर नाराजगी
एनजीटी ने नजफगढ़ झील के पुनरुद्धार को लेकर प्रशासनिक उदासीनता पर नाराजगी जताई. एनजीटी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने न तो एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान (environment management plan) तैयार किया है और न ही ऐसा नहीं करने का कारण बताया है. यहां तक कि सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार का कोई प्रतिनिधि भी शामिल नहीं हुआ. एनजीटी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने ईएमपी का ड्राफ्ट तो तैयार किया है लेकिन उसे ईएमपी पूरी तरह तैयार होने के बाद उसका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा.

ये भी पढ़ें- केजरीवाल सरकार ने बढ़ाया मजदूरों का न्यूनतम वेतन, नई दरें एक अप्रैल से लागू

झील के आसपास अतिक्रमण रोकने के लिए कदम नहीं उठाए गए
एनजीटी ने 26 मार्च 2019 को दोनों राज्य सरकारों से पूछा था कि वो ये बताएं कि नजफगढ़ झील (Najafgarh Lake) को जल निकाय घोषित किया गया है कि नहीं. हरियाणा सरकार ने एनजीटी से ये कहा था कि वो नजफगढ़ झील (Najafgarh Lake) को जल निकाय घोषित करेगा. याचिका नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज (National Trust for Art and Culture Heritage) नामक एनजीओ ने दायर की है. इसमें कहा गया है कि हरियाणा सरकार ने एनजीटी को जो आश्वासन दिया था उस पर कोई अमल नहीं हुआ है और झील के आसपास अतिक्रमण और अवैध निर्माण रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है.


ये भी पढ़ें- गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई: मुख्य आरोपी समेत चार को मिली अंतरिम जमानत

झील का कुछ हिस्सा दिल्ली और कुछ गुरुग्राम में
नजफगढ़ झील का कुछ हिस्सा दिल्ली में पड़ता है जबकि कुछ हिस्सा गुरुग्राम में. याचिका में कहा गया है कि इस झील के जलग्रहण क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध निर्माण जारी है. इससे झील के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है. इसमें कहा गया है कि गुरुग्राम के सेक्टर 106, 107, 108 झील के जलग्रहण इलाके में आते हैं उसके बावजूद वहां निर्माण कार्य जारी है. झील के दिल्ली वाले हिस्से में भी निर्माण कार्य चल रहे हैं.

नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (National Green Tribunal) ने दिल्ली और हरियाणा के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि वे नजफगढ़ झील के पुनरुद्धार के काम में तेजी लाएं. एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया कि वे इस काम के लिए संबंधित विभागों से समन्वय करें.





दोनों राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस अधिकारी तलब
एनजीटी ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया कि वे संबंधित पुलिस अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट तलब करें कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई. एनजीटी ने सुनवाई की अगली तिथि 4 अक्टूबर को दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और संबंधित पुलिस अधिकारियों को उपस्थित रहने का आदेश दिया.


प्रशासनिक उदासीनता पर नाराजगी
एनजीटी ने नजफगढ़ झील के पुनरुद्धार को लेकर प्रशासनिक उदासीनता पर नाराजगी जताई. एनजीटी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने न तो एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान (environment management plan) तैयार किया है और न ही ऐसा नहीं करने का कारण बताया है. यहां तक कि सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार का कोई प्रतिनिधि भी शामिल नहीं हुआ. एनजीटी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने ईएमपी का ड्राफ्ट तो तैयार किया है लेकिन उसे ईएमपी पूरी तरह तैयार होने के बाद उसका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा.

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झील के आसपास अतिक्रमण रोकने के लिए कदम नहीं उठाए गए
एनजीटी ने 26 मार्च 2019 को दोनों राज्य सरकारों से पूछा था कि वो ये बताएं कि नजफगढ़ झील (Najafgarh Lake) को जल निकाय घोषित किया गया है कि नहीं. हरियाणा सरकार ने एनजीटी से ये कहा था कि वो नजफगढ़ झील (Najafgarh Lake) को जल निकाय घोषित करेगा. याचिका नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज (National Trust for Art and Culture Heritage) नामक एनजीओ ने दायर की है. इसमें कहा गया है कि हरियाणा सरकार ने एनजीटी को जो आश्वासन दिया था उस पर कोई अमल नहीं हुआ है और झील के आसपास अतिक्रमण और अवैध निर्माण रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है.


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झील का कुछ हिस्सा दिल्ली और कुछ गुरुग्राम में
नजफगढ़ झील का कुछ हिस्सा दिल्ली में पड़ता है जबकि कुछ हिस्सा गुरुग्राम में. याचिका में कहा गया है कि इस झील के जलग्रहण क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध निर्माण जारी है. इससे झील के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है. इसमें कहा गया है कि गुरुग्राम के सेक्टर 106, 107, 108 झील के जलग्रहण इलाके में आते हैं उसके बावजूद वहां निर्माण कार्य जारी है. झील के दिल्ली वाले हिस्से में भी निर्माण कार्य चल रहे हैं.

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