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DM-SSP को NGT का निर्देश, गोवर्धन में कैंप लगाकर कराएं सफाई - नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल

मथुरा के एसएसपी और जिलाधिकारी को एनजीटी ने निर्देश दिया है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने निर्देश में कहा है कि अगले दो दिनों तक गोवर्धन में कैंप लगाकर सफाई कराएं.

मथुरा के DM-SSP को NGT का निर्देश etv bharat
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Published : Aug 20, 2019, 10:30 AM IST

नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने मथुरा के एसएसपी और जिलाधिकारी को निर्देश दिया है. निर्देश में कहा गया है कि अगले दो दिनों तक गोवर्धन में कैंप लगाकर सफाई कराएं.
जस्टिस एस रघुवेंद्र राठौर की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोनों अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो 20 और 21 अगस्त को सभी कचरों की सफाई कराएं. जिससे जन्माष्टमी के मौके पर श्रद्धालुओं को गंदगी का सामना नहीं करना पड़े.

एनजीटी ने मथुरा जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि वो मंदिरों में चढ़ावे के बाद निकलने वाले अपशिष्ट जल का सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए और सभी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट चौबीसों घंटे कार्यशील रहें.
इसके पहले सुनवाई के दौरान एनजीटी ने गोवर्धन में तीन मंदिरों के लिए श्राईन बोर्ड का कानून बनाने के संबंध में गलत हलफनामा दायर करने पर नाराजगी जताई थी. जिसके चलते उत्तरप्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी.

'मुकर कैसे गई'
दरअसल मथुरा के गोवर्धन में तीन मंदिरों के लिए श्राईन बोर्ड का कानून बनाने को लेकर यूपी सरकार के वकील ने एनजीटी को बताया था कि राज्य मंत्रिमंडल ने गोवर्धन श्राइन बोर्ड के गठन की अनुमति नहीं दी है. एनजीटी ने यूपी सरकार से पूछा कि जब आपने अपने पहले के हलफनामे में कहा था कि वो श्राईन बोर्ड का कानून बनाने के लिए एनजीटी के आदेशों का पालन करेगी तो अब इससे मुकर कैसे गई.

नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने मथुरा के एसएसपी और जिलाधिकारी को निर्देश दिया है. निर्देश में कहा गया है कि अगले दो दिनों तक गोवर्धन में कैंप लगाकर सफाई कराएं.
जस्टिस एस रघुवेंद्र राठौर की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोनों अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो 20 और 21 अगस्त को सभी कचरों की सफाई कराएं. जिससे जन्माष्टमी के मौके पर श्रद्धालुओं को गंदगी का सामना नहीं करना पड़े.

एनजीटी ने मथुरा जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि वो मंदिरों में चढ़ावे के बाद निकलने वाले अपशिष्ट जल का सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए और सभी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट चौबीसों घंटे कार्यशील रहें.
इसके पहले सुनवाई के दौरान एनजीटी ने गोवर्धन में तीन मंदिरों के लिए श्राईन बोर्ड का कानून बनाने के संबंध में गलत हलफनामा दायर करने पर नाराजगी जताई थी. जिसके चलते उत्तरप्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी.

'मुकर कैसे गई'
दरअसल मथुरा के गोवर्धन में तीन मंदिरों के लिए श्राईन बोर्ड का कानून बनाने को लेकर यूपी सरकार के वकील ने एनजीटी को बताया था कि राज्य मंत्रिमंडल ने गोवर्धन श्राइन बोर्ड के गठन की अनुमति नहीं दी है. एनजीटी ने यूपी सरकार से पूछा कि जब आपने अपने पहले के हलफनामे में कहा था कि वो श्राईन बोर्ड का कानून बनाने के लिए एनजीटी के आदेशों का पालन करेगी तो अब इससे मुकर कैसे गई.

Intro:
नई दिल्ली । नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने मथुरा के एसएसपी और जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वे अगले दो दिनों तक गोवर्धन में कैंप लगाकर सफाई कराएं। जस्टिस एस रघुवेंद्र राठौर की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोनों अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो 20 और 21 अगस्त को सभी कचरों की सफाई कराएं ताकि आगामी जन्माष्टमी के मौके पर श्रद्धालुओं को गंदगी का सामना नहीं करना पड़े।



Body:एनजीटी ने मथुरा जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि वो मंदिरों में चढ़ावे के बाद निकलनेवाले अपशिष्ट जल का सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए और सभी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट चौबीसो घंटे कार्यशील रहें। एनजीटी ने राजस्थान के भरतपुर के डिवीजनल कमिश्नर और एसपी और डीग के एसडीओ को निर्देश दिया कि वो राजस्थान के इलाके के गैर निर्माण क्षेत्र में हो रहे निर्माण की जानकारी एनजीटी को दें। एनजीटी ने राजस्थान के किसी अधिकारी की उपस्थिति नहीं होने पर इन अधिकारियों को 28 अक्टूबर को एनजीटी में पेश होने का निर्देश दिया।
इसके पहले सुनवाई के दौरान एनजीटी ने गोवर्धन में तीन मंदिरों के लिए श्राईन बोर्ड का कानून बनाने के संबंध में गलत हलफनामा दायर करने पर नाराजगी जताते हुए उत्तरप्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी।



Conclusion:दरअसल मथुरा के गोवर्धन में तीन मंदिरों के लिए श्राईन बोर्ड का कानून बनाने को लेकर यूपी सरकार के वकील ने एनजीटी को बताया था कि राज्य मंत्रिमंडल ने गोवर्धन श्राइन बोर्ड के गठन की अनुमति नहीं दी है। एनजीटी ने यूपी सरकार से पूछा कि जब आपने अपने पहले के हलफनामे में कहा था कि वो श्राईन बोर्ड का कानून बनाने के लिए एनजीटी के आदेशों का पालन करेगी तो अब इससे मुकर कैसे गई।
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