नई दिल्ली: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने मानसून के आगमन को देखते हुए सड़क काटने और खोदने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. यह रोक एक जुलाई से 30 सितंबर, 2023 तक लागू रहेगी. यह प्रतिबंध आपातकालीन स्थिति में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेकर किये जाने वाले कार्यों पर लागू नहीं होगा. इसके अतिरिक्त सभी शेष अन्य कार्यों पर यह रोक लागू रहेगी.
राजधानी दिल्ली में मानसून और जी-20 के मद्देनजर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने शुक्रवार को अहम फैसला लेते हुए निर्णय लिया है कि जनता को किसी भी तरह की असुविधा से बचाने के लिए मानसून के मद्देनजर किसी भी सड़क की कटाई से पहले, उस स्थान को साफ-सुथरा, समतल और अच्छी तरह से बहाल किया जाएगा.
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साथ ही नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने कहा है कि जहां पालिका परिषद क्षेत्र के लिए सड़क काटने या खोदने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है. लेकिन जमीन पर कोई काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, वहां भी सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से आपातकालीन कार्य को छोड़कर, सड़क काटने या खोदने की प्रतिबंध अवधि के दौरान किसी भी सड़क कटाई या खुदाई की अनुमति नहीं दी जाएगी.
नई दिल्ली महानगर पालिका परिषद को पिछले दिनों काफी शिकायत मिली थी कि सड़क के किनारे लगे पेड़-पौधों की कटाई की वजह से मिट्टी का बहाव तेजी से हो रहा था, जिसका संज्ञान लेते हुए एनडीएमसी ने यह कदम उठाया है.
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