नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने गुरुवार को दिल्ली में काम करने वाले लाखों श्रमिकों और कर्मचारियों को तोहफा देते हुए इनके मासिक वेतन को बढ़ाने का आदेश जारी किया है. दिल्ली सरकार में श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने गुरुवार को दिल्ली के अकुशल अर्ध कुशल और कुशल श्रमिकों के मासिक वेतन को बढ़ाने का आदेश दिया, जिसका लाभ लिपिक और सुपरवाइजर वर्ग के कर्मचारियों को भी मिलेगा.
अब इसके तहत गैर मैट्रिक, मैट्रिक और स्नातक कर्मचारियों को नई दर से वेतन मिलेगा. सरकार के अनुसार यह दर 1 अप्रैल से लागू होगी. श्रम मंत्री ने सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर से वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. इस मौके पर श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने कहा कि सरकार का यह कदम महंगाई की मार झेल रहे श्रमिक वर्ग को काफी राहत देगा.
श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को महंगाई भत्ते पर रोक नहीं लगाई जा सकती, जिन्हें सामान्य तौर पर केवल न्यूनतम मजदूरी मिलती है. इसलिए दिल्ली सरकार ने नए न्यूनतम वेतन की घोषणा की है. नई दर के अनुसार, अब कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 20,357 रुपए से बढ़ाकर 20,903 रुपए किया गया है, जो 546 रुपए की बढ़ोतरी है. जबकि अर्ध कुशल श्रमिकों के मासिक वेतन को 18,499 रुपए से बढ़ाकर 18,993 रुपए कर दिया गया. अब उन्हें प्रतिमाह 494 रुपए अधिक मिलेंगे. वहीं, अकुशल मजदूरों के मासिक वेतन को 16,700 से बढ़ाकर 17,200 रुपए किया गया है. उनके वेतन में 442 रुपए की बढ़ोतरी हुई है.
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दिल्ली सरकार की ओर से जारी न्यूनतम वेतन की नई दरों से दिल्ली के सुपरवाइजर और लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा. नई दरों के अनुसार अब गैर मैट्रिक कर्मचारियों का मासिक वेतन 18,499 रुपए से 18,993 रुपए कर दिया गया है. इसी प्रकार मैट्रिक पास का गैर स्नातक कर्मचारियों का मासिक वेतन 20,357 रुपए से बढ़ाकर 20,903 रुपए कर दिया गया. वहीं, स्नातक कर्मचारियों और इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले मजदूरों का मासिक वेतन 22,146 से बढ़ाकर 22,744 रुपए किया गया है. इनके मासिक वेतन में सबसे अधिक 598 रुपए की बढ़ोतरी की गई है.
श्रम मंत्री ने कहा कि दिल्ली में मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे अधिक है. दिल्ली सरकार के इस फैसले से सभी अनुसूचित रोजगार श्रेणियों में कुशल, अर्ध कुशल और अन्य श्रमिकों को लाभ मिलेगा.
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