नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट आज दिल्ली दंगों के मामले में जेल में बंद ताहिर हुसैन के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के मामले पर सुनवाई करेगा. इस मामले की एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत सुनवाई करेंगे.
एक करोड़ दस लाख रुपये की मनी लाउंड्रिंग का आरोप
ईडी ने ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता को आरोपी बनाया है. पिछले 16 अक्टूबर को ईडी के असिस्टेंड डायरेक्टर पंकज कुमार खत्री ने चार्जशीट दाखिल किया था. ईडी ने ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता को मनी लाउंड्रिंग एक्ट धारा 3 के तहत आरोपी बनाया है. चार्जशीट में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों में ताहिर पर धनराशि लगाने का आरोप लगाया है.
ईडी ने कहा है कि करीब सवा करोड़ रुपये से दंगों के लिए हथियारों की खरीदारी की गई. ईडी के मुताबिक ताहिर हुसैन और उससे जुड़े लोगों ने एक करोड़ दस लाख रुपये की मनी लाउंड्रिंग की. दंगों के लिए एकत्रित किए गए इस धन को फर्जी कंपनी के जरिये नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चल रहे धरना-प्रदर्शनों में लगाया गया.
पैसों से दंगों के लिए हथियार खरीदे गए
ईडी के मुताबिक दंगों की तैयारी जनवरी में की गई थी और इस रकम को दंगों के लिए घातक हथियार जैसे पेट्रोल, तेजाब, पिस्तौल, गोली, तलवार और चाकू जैसे हथियार खरीदने में लगाया गया. चार्जशीट मे कहा गया है कि इस मामले में ताहिर हुसैन का साथ अमित गुप्ता नामक व्यक्ति ने दिया. जिसके नाम पर फर्जी कंपनी खोली गई और पैसे ट्रांसफर किए गए. चार्जशीट में कहा गया है कि ताहिर हुसैन की इस साजिश के कारण ही फरवरी में भड़के दंगों में 53 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि दो सौ से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए.
29 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था
पिछले 17 अगस्त को कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. ईडी ने कहा था कि इस मामले पर जांच अभी जारी है और पूरक चार्जशीट बाद में दाखिल की जाएगी. ईडी ने ताहिर हुसैन के खिलाफ पिछले 11 मार्च को मनी लाउंड्रिंग का केस दर्ज किया था. इस मामले में ईडी ने ताहिर हुसैन को 29 अगस्त को गिरफ्तार किया था.
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बता दें कि पिछले 21 अगस्त को कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच की ओर से आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिला दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।