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ताहिर हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की सुनवाई टली - दिल्ली दंगों के मामले ताहिर हुसैन के खिलाफ दायर मनी लाऊंड्रिंग की सुनवाई टली

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में जेल में बंद ताहिर हुसैन के खिलाफ दायर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप तय करने को लेकर 22 फरवरी को दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगा. सुनवाई के दौरान रिजवान ने कोर्ट से मीडिया संगठनों के ताहिर हुसैन के खिलाफ ट्रायल चलाने से रोकने के आदेश की मांग की.

Money laundering case adjourned against Tahir Hussain
ताहिर हुसैन के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के मामले की टली सुनवाई
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Published : Feb 8, 2021, 7:58 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में जेल में बंद ताहिर हुसैन के खिलाफ दायर मनी लाऊंड्रिंग के मामले में आरोप तय करने को लेकर 22 फरवरी को दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगा. वहीं ताहिर हुसैन की मीडिया ट्रायल के खिलाफ दायर याचिका पर कोर्ट 15 फरवरी को सुनवाई करेगा.



ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता हुए पेश


सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन की ओर से वकील रिजवान ने मीडिया ट्रायल के खिलाफ दायर याचिका पर फिजिकल सुनवाई करने की मांग की गई थी. कोर्ट ने इस मामले पर 15 फरवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया, जिस दिन फिजिकल सुनवाई की जाएगी. सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जेल से कोर्ट में पेश किया गया. इसी के साथ मनी लाउंड्रिंग मामले के दूसरे आरोपी अमित गुप्ता को भी पेश किया गया.


मीडिया ट्रायल में दोषी, प्रमाणित तथ्य नहीं


पिछले 28 जनवरी सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन की ओर से वकील रिजवान ने कहा था कि ताहिर हुसैन के खिलाफ मीडिया में अपमानजनक खबरें चलाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के पहले ही मीडिया ऐसी खबरें चला रहा है जैसे ताहिर हुसैन दोषी हैं. उन्होंने कहा था कि ताहिर हुसैन विचाराधीन कैदी है, दोषी नहीं हैं.

उन्होंने कहा था कि चार्जशीट में जो आरोप लगाए गए हैं वे महज आरोप हैं, प्रमाणित तथ्य नहीं. मीडिया की ओर से ऐसा करने से उसके निष्पक्ष ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन होता है. रिजवान ने कोर्ट से मीडिया संगठनों को ताहिर हुसैन के खिलाफ ट्रायल चलाने से रोकने का आदेश देने की मांग की थी. इसी के साथ ताहिर हुसैन ने अपनी याचिका में अपने परिजनों की सुरक्षा की मांग की है.

यह भी पढ़ें:- दिल्ली हिंसा में पूरक चार्जशीट दाखिल: उमर खालिद, शरजील इमाम को बनाया गया आरोपी


एक करोड़ दस लाख रुपये की मनी लाउंड्रिंग का आरोप


ईडी ने ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता को आरोपी बनाया है. 16 अक्टूबर 2020 को ईडी के असिस्टेंड डायरेक्टर पंकज कुमार खत्री ने चार्जशीट दाखिल किया था. ईडी ने ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता को मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत धारा 3 के तहत आरोपी बनाया है. चार्जशीट में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों में ताहिर द्वारा धनराशि लगाने का आरोप लगाया है.

ईडी ने कहा है कि करीब सवा करोड़ रुपये से दंगों के लिए हथियारों की खरीदारी की गई. ईडी के मुताबिक ताहिर हुसैन और उससे जुड़े लोगों ने एक करोड़ दस लाख रुपये की मनी लाउंड्रिंग किया. दंगों के लिए एकत्रित किए गए इस धन को फर्जी कंपनी के जरिये नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चल रहे धरना-प्रदर्शनों में लगाया गया.

पैसों से दंगों के लिए खरीदे गए हथियार


ईडी के मुताबिक दंगों की तैयारी जनवरी में की गई थी, और इस रकम को दंगों के लिए घातक हथियार जैसे पेट्रोल, तेजाब, पिस्तौल, गोली, तलवार और चाकू जैसे हथियार खरीदने में लगा गया था. चार्जशीट मे कहा गया है कि इस मामले में ताहिर हुसैन का साथ अमित गुप्ता नामक एक व्यक्ति ने दिया था. जिसके नाम पर फर्जी कंपनी खोली गई और पैसे ट्रांसफर किए गए थें. चार्जशीट में कहा गया है कि ताहिर हुसैन की इस साजिश के कारण ही फरवरी में भड़के दंगों में 53 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि दो सौ से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए.

29 अगस्त को हुई थी गिरफ्तारी


17 अगस्त 2020 को कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. ईडी ने कहा था कि इस मामले में जांच अभी जारी है. पूरी चार्जशीट बाद में दाखिल की जाएगी. ईडी ने ताहिर हुसैन के खिलाफ 11 मार्च 2020 को मनी लाउंड्रिंग का केस दर्ज किया था. इस मामले में ईडी ने ताहिर हुसैन को 29 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया था. बता दें कि 21 अगस्त 2020 को कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में जेल में बंद ताहिर हुसैन के खिलाफ दायर मनी लाऊंड्रिंग के मामले में आरोप तय करने को लेकर 22 फरवरी को दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगा. वहीं ताहिर हुसैन की मीडिया ट्रायल के खिलाफ दायर याचिका पर कोर्ट 15 फरवरी को सुनवाई करेगा.



ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता हुए पेश


सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन की ओर से वकील रिजवान ने मीडिया ट्रायल के खिलाफ दायर याचिका पर फिजिकल सुनवाई करने की मांग की गई थी. कोर्ट ने इस मामले पर 15 फरवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया, जिस दिन फिजिकल सुनवाई की जाएगी. सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जेल से कोर्ट में पेश किया गया. इसी के साथ मनी लाउंड्रिंग मामले के दूसरे आरोपी अमित गुप्ता को भी पेश किया गया.


मीडिया ट्रायल में दोषी, प्रमाणित तथ्य नहीं


पिछले 28 जनवरी सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन की ओर से वकील रिजवान ने कहा था कि ताहिर हुसैन के खिलाफ मीडिया में अपमानजनक खबरें चलाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के पहले ही मीडिया ऐसी खबरें चला रहा है जैसे ताहिर हुसैन दोषी हैं. उन्होंने कहा था कि ताहिर हुसैन विचाराधीन कैदी है, दोषी नहीं हैं.

उन्होंने कहा था कि चार्जशीट में जो आरोप लगाए गए हैं वे महज आरोप हैं, प्रमाणित तथ्य नहीं. मीडिया की ओर से ऐसा करने से उसके निष्पक्ष ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन होता है. रिजवान ने कोर्ट से मीडिया संगठनों को ताहिर हुसैन के खिलाफ ट्रायल चलाने से रोकने का आदेश देने की मांग की थी. इसी के साथ ताहिर हुसैन ने अपनी याचिका में अपने परिजनों की सुरक्षा की मांग की है.

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एक करोड़ दस लाख रुपये की मनी लाउंड्रिंग का आरोप


ईडी ने ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता को आरोपी बनाया है. 16 अक्टूबर 2020 को ईडी के असिस्टेंड डायरेक्टर पंकज कुमार खत्री ने चार्जशीट दाखिल किया था. ईडी ने ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता को मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत धारा 3 के तहत आरोपी बनाया है. चार्जशीट में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों में ताहिर द्वारा धनराशि लगाने का आरोप लगाया है.

ईडी ने कहा है कि करीब सवा करोड़ रुपये से दंगों के लिए हथियारों की खरीदारी की गई. ईडी के मुताबिक ताहिर हुसैन और उससे जुड़े लोगों ने एक करोड़ दस लाख रुपये की मनी लाउंड्रिंग किया. दंगों के लिए एकत्रित किए गए इस धन को फर्जी कंपनी के जरिये नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चल रहे धरना-प्रदर्शनों में लगाया गया.

पैसों से दंगों के लिए खरीदे गए हथियार


ईडी के मुताबिक दंगों की तैयारी जनवरी में की गई थी, और इस रकम को दंगों के लिए घातक हथियार जैसे पेट्रोल, तेजाब, पिस्तौल, गोली, तलवार और चाकू जैसे हथियार खरीदने में लगा गया था. चार्जशीट मे कहा गया है कि इस मामले में ताहिर हुसैन का साथ अमित गुप्ता नामक एक व्यक्ति ने दिया था. जिसके नाम पर फर्जी कंपनी खोली गई और पैसे ट्रांसफर किए गए थें. चार्जशीट में कहा गया है कि ताहिर हुसैन की इस साजिश के कारण ही फरवरी में भड़के दंगों में 53 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि दो सौ से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए.

29 अगस्त को हुई थी गिरफ्तारी


17 अगस्त 2020 को कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. ईडी ने कहा था कि इस मामले में जांच अभी जारी है. पूरी चार्जशीट बाद में दाखिल की जाएगी. ईडी ने ताहिर हुसैन के खिलाफ 11 मार्च 2020 को मनी लाउंड्रिंग का केस दर्ज किया था. इस मामले में ईडी ने ताहिर हुसैन को 29 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया था. बता दें कि 21 अगस्त 2020 को कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

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