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दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदना हुआ महंगा, 25 लाख से अधिक की खरीदारी पर 1% बढ़ा ट्रांसफर ड्यूटी शुल्क - 25 लाख से अधिक की खरीदारी पर ज्यादा टैक्स

दिल्ली नगर निगम ने दिल्लीवालों की जेब पर भार बढ़ा दिया है. 25 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति के ट्रांसफर ड्यूटी शुल्क में एक फीसदी की बढ़ोतरी की है. उन्हें अब 4% तक ट्रांसफर शुल्क देना होगा. वहीं, महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को तीन फीसदी देना होगा.

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Published : Jul 12, 2023, 10:50 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए बेहद जरूरी खबर है. दरअसल, अब उन्हें संपत्ति कर खरीदना महंगा पड़ेगा. इस संबंध में एक नोटिस जारी किया गया है. नोटिस के अनुसार, दिल्ली नगर निगम ने 25 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति के ट्रांसफर ड्यूटी शुल्क में एक फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है. इस संबंध में दिल्ली नगर निगम ने अधिसूचना जारी है. अब लोगों को एमसीडी की अधिसूचना के बाद से पहले ही तुलना में ज्यादा ट्रांसफर शुल्क का भुगतान करना होगा.

इन्हें कितना भरना होगा शुल्कः एमसीडी के अनुसार, महिला और ट्रांसजेंडर की संपत्ति अगर 25 लाख से अधिक है तो अब उन्हें तीन फीसदी ट्रांसफर शुल्क का भुगतान करना होगा. एमसीडी में नए अधिसूचना से पहले उन्हें दो फीसदी ट्रांसफर शुल्क देना होता था. वहीं, पुरुषों के नाम पर 25 लाख से अधिक की संपत्ति है तो उन्हें चार फीसदी तक ट्रांसफर शुल्क देना होगा. यानी, महिला से एक फीसदी ज्यादा. पहले पुरुषों को तीन फीसदी ट्रांसफर शुल्क देना होता था. निगम ने एक फीसदी तक ट्रांसफर शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग को भेजा था. इसे मंजूर कर लिया गया है.

इतना करोड़ जमा हुआ पैसाः एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में सात लाख से ज्यादा करदाताओं ने करीब ढाई हजार करोड़ तक संपत्ति कर जमा कराया था. वहीं, संपत्ति पर ट्रांसफर शुल्क से निगम को 1800 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था. अब ट्रांसफर शुल्क बढ़ने से निगम को वित्तीय वर्ष में 300 से 400 करोड़ से ज्यादा के राजस्व में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.

नगर निगम ने जारी की अधिसूचना.
नगर निगम ने जारी की अधिसूचना.

यह भी पढ़ेंः संपत्ति कर क्षेत्र में सुधार करना आप के लिए चुनौती, 40 लाख में से महज 12 लाख लोग भरते हैं टैक्स

वहीं, 25 लाख रुपये तक की संपत्ति के ट्रांसफर शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया. अब देखने वाली बात होगी की एमसीडी कितना राजस्व प्राप्त करती है. नोटिस में कहा गया कि दिल्ली के जीएनसीटी में उप-पंजीयकों के सभी कार्यालयों में तत्काल प्रभाव से उपरोक्त अधिसूचना के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान की जाए.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए बेहद जरूरी खबर है. दरअसल, अब उन्हें संपत्ति कर खरीदना महंगा पड़ेगा. इस संबंध में एक नोटिस जारी किया गया है. नोटिस के अनुसार, दिल्ली नगर निगम ने 25 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति के ट्रांसफर ड्यूटी शुल्क में एक फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है. इस संबंध में दिल्ली नगर निगम ने अधिसूचना जारी है. अब लोगों को एमसीडी की अधिसूचना के बाद से पहले ही तुलना में ज्यादा ट्रांसफर शुल्क का भुगतान करना होगा.

इन्हें कितना भरना होगा शुल्कः एमसीडी के अनुसार, महिला और ट्रांसजेंडर की संपत्ति अगर 25 लाख से अधिक है तो अब उन्हें तीन फीसदी ट्रांसफर शुल्क का भुगतान करना होगा. एमसीडी में नए अधिसूचना से पहले उन्हें दो फीसदी ट्रांसफर शुल्क देना होता था. वहीं, पुरुषों के नाम पर 25 लाख से अधिक की संपत्ति है तो उन्हें चार फीसदी तक ट्रांसफर शुल्क देना होगा. यानी, महिला से एक फीसदी ज्यादा. पहले पुरुषों को तीन फीसदी ट्रांसफर शुल्क देना होता था. निगम ने एक फीसदी तक ट्रांसफर शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग को भेजा था. इसे मंजूर कर लिया गया है.

इतना करोड़ जमा हुआ पैसाः एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में सात लाख से ज्यादा करदाताओं ने करीब ढाई हजार करोड़ तक संपत्ति कर जमा कराया था. वहीं, संपत्ति पर ट्रांसफर शुल्क से निगम को 1800 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था. अब ट्रांसफर शुल्क बढ़ने से निगम को वित्तीय वर्ष में 300 से 400 करोड़ से ज्यादा के राजस्व में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.

नगर निगम ने जारी की अधिसूचना.
नगर निगम ने जारी की अधिसूचना.

यह भी पढ़ेंः संपत्ति कर क्षेत्र में सुधार करना आप के लिए चुनौती, 40 लाख में से महज 12 लाख लोग भरते हैं टैक्स

वहीं, 25 लाख रुपये तक की संपत्ति के ट्रांसफर शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया. अब देखने वाली बात होगी की एमसीडी कितना राजस्व प्राप्त करती है. नोटिस में कहा गया कि दिल्ली के जीएनसीटी में उप-पंजीयकों के सभी कार्यालयों में तत्काल प्रभाव से उपरोक्त अधिसूचना के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान की जाए.

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