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Manish Sisodia bail plea: आबकारी नीति मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट ने ईडी को नोटिस भेजा - Bail plea of former Deputy CM Manish Sisodia

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को अदालत ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को नोटिस भेजा है. सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दया कृष्णन ने विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल के कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर जमानत देने की मांग की थी. कृष्णन ने सिसोदिया पर ईडी और सीबीआई दोनों द्वारा दर्ज मुकदमों में जमानत याचिका दाखिल की थी.

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Published : Mar 21, 2023, 3:35 PM IST

नई दिल्‍ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले में जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को नोटिस भेजा है. कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर बहस के लिए 25 मार्च की तारीख तय की है.

बता दें, सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दया कृष्णन ने विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल के कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर जमानत देने की मांग की थी. कृष्णन ने सिसोदिया पर ईडी और सीबीआई दोनों द्वारा दर्ज मुकदमों में जमानत याचिका दाखिल की थी. याचिका में सिसोदिया की ओर से कहा गया है कि सीबीआई के कहने पर वह जांच में शामिल हो गए थे. वे जनप्रतिनिधि हैं और आबकारी नीति मामले में दो और जनप्रतिनिधियों को आरोपी बनाया गया है. उन पर लगाए गए आरोप भी बड़े हैं लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया.

यह भी पढ़ेंः Delhi Budget Issue: बजट को लेकर विधानसभा में हंगामा, वित्त मंत्री ने उठाई जांच की मांग

सिसोदिया के वकील ने कहा कि ईडी का जो फोन बदलने का आरोप है उसमें सीबीआई जांच कर रही है. सिसोदिया 22 मार्च तक ईडी की रिमांड पर हैं. कोर्ट ने इस केस में सोमवार को ही सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिन के लिए बढ़ाई है. अगर ईडी की मांग पर सिसोदिया की रिमांड नहीं बढ़ाई जाती है तो उन्हें तीन अप्रैल तक तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा.

गौरतलब है कि आबकारी नीति घोटाला मामले में पूछताछ के दौरान सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. सीबीआई की रिमांड खत्म होने पर कोर्ट ने सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था जहा से नौ मार्च को ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था.

यह भी पढ़ेंः Delhi Budget Issue: बजट पेश न करने देने पर केजरीवाल की मोदी को चिट्ठी- आप दिल्ली वालों से क्यों हैं नाराज?

नई दिल्‍ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले में जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को नोटिस भेजा है. कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर बहस के लिए 25 मार्च की तारीख तय की है.

बता दें, सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दया कृष्णन ने विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल के कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर जमानत देने की मांग की थी. कृष्णन ने सिसोदिया पर ईडी और सीबीआई दोनों द्वारा दर्ज मुकदमों में जमानत याचिका दाखिल की थी. याचिका में सिसोदिया की ओर से कहा गया है कि सीबीआई के कहने पर वह जांच में शामिल हो गए थे. वे जनप्रतिनिधि हैं और आबकारी नीति मामले में दो और जनप्रतिनिधियों को आरोपी बनाया गया है. उन पर लगाए गए आरोप भी बड़े हैं लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया.

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सिसोदिया के वकील ने कहा कि ईडी का जो फोन बदलने का आरोप है उसमें सीबीआई जांच कर रही है. सिसोदिया 22 मार्च तक ईडी की रिमांड पर हैं. कोर्ट ने इस केस में सोमवार को ही सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिन के लिए बढ़ाई है. अगर ईडी की मांग पर सिसोदिया की रिमांड नहीं बढ़ाई जाती है तो उन्हें तीन अप्रैल तक तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा.

गौरतलब है कि आबकारी नीति घोटाला मामले में पूछताछ के दौरान सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. सीबीआई की रिमांड खत्म होने पर कोर्ट ने सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था जहा से नौ मार्च को ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था.

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