नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने इजाजत दे दी. सेशन जज एमके नागपाल ने सिसोदिया को शनिवार को सुबह 10 से शाम चार बजे तक पुलिस हिरासत में घर पर मुलाकात की इजाजत दी है. साथ ही कोर्ट ने यह शर्त रखी कि इस दौरान सिसोदिया न मीडिया से बात नहीं करेंगे और न किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. उन्होंने गुरुवार को अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी. इससे पहले जून में उन्हें हाईकोर्ट ने अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी.
22 नवंबर तक बढ़ाई गई थी हिरासत: इसी साल अक्टूबर में शराब घोटाला से जुड़े सीबीआई मामले में सिसोदिया की राउज ऐवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई थी. सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 22 नवंबर तक बढ़ा दी थी. उल्लेखनीय है कि राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जिसपर पिछले दो महीने से सुनवाई जारी है. वहीं, ईडी और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में भी सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया है.
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कई आरोपियों को मिली जमानत: मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ईडी ने उन्हें तिहाड़ जेल से नौ मार्च को गिरफ्तार किया. तभी से मनीष सिसोदिया दोनों ही मामलों में तिहाड़ जेल में बंद हैं. इस दौरान उनकी जमानत के लिए निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत तक याचिकाएं दायर करने का सिलसिला जारी है. वहीं, इस मामले में अब तक कई आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन सिसोदिया को अभी तक जमानत नहीं मिली है.
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