नई दिल्ली : दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनाव की वजह से (due to municipal elections) तीन दिनों तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी. इस संबंध में आबकारी विभाग ने आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि दो दिसंबर यानी शुक्रवार को शाम साढ़े पांच बजे से चार दिसंबर यानी रविवार को शाम साढ़े पांच बजे तक शराब की बिक्री नहीं होगी. विभाग ने इसे ड्राई डे घोषित किया है.
सात दिसंबर को भी रहेगा ड्राई डे : दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड के चुनाव के लिए रविवार को मतदान होना है. मतगणना सात दिसंबर को होगी. आबकारी विभाग ने घोषणा की है कि सात दिसंबर भी शुष्क दिवस के तौर पर मनाया जाएगा. ड्राई डे का मतलब जब सरकार दुकानों, क्लबों, बार आदि में शराब की बिक्री पर रोक लगा देती है. दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग के आयुक्त कृष्ण मोहन उप्पु की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, "आबकारी नियम, 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के अनुसार यह आदेश दिया जाता है कि दो दिसंबर से चार दिसंबर और सात दिसंबर को ड्राई डे के तौर पर मनाया जाएगा. सात दिसंबर को मतों की गिनती होगी."
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कल शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार : दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए दो दिसंबर यानी शुक्रवार की शाम पांच बजे तक प्रचार थम जाएगा. इसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क कर सकते हैं. अभी चुनाव प्रचार के लिए जिस तरह रोड शो, सभाएं आदि हो रही हैं, ये सब 2 दिसंबर की शाम के बाद नहीं हो पाएगा. वोटिंग से पहले जिस तरह पैसे और शराब बांटने के आरोप लगते रहे हैं, इसे रोकने के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर चुनावी राज्यों में मतदान और मतगणना से पहले शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाती है.
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