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Lawyers Strike: जस्टिस गौरांग कंठ के ट्रांसफर के विरोध में हाई कोर्ट और तीस हजारी कोर्ट में वकीलों की हड़ताल - Lawyers strike in High Court and Tis Hazari Court

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस गौरांग कंठ को कलकत्ता हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने के विरोध में सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट और तीस हजारी कोर्ट में वकील हड़ताल पर हैं. दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) के आह्वान पर वकीलों ने ये फैसला किया है.

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Published : Jul 17, 2023, 10:43 AM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार, न्यायमूर्ति गौरांग कंठ को दिल्ली हाई कोर्ट से कलकत्ता हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने के विरोध में सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) के आह्वान पर हाई कोर्ट में वकील हड़ताल पर हैं. डीएचसीबीए के समर्थन में तीस हजारी कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी हड़ताल कर दी है. इससे आज दोनों कोर्ट में कामकाज प्रभावित रहेगा साथ ही आज सुनवाई वाले मामलों में कोर्ट से आगे की तारीख मिलेगी.

यह है पूरा मामला
उल्लेखनीय है कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस कंठ के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय या राजस्थान उच्च न्यायालय या किसी अन्य पड़ोसी राज्य में स्थानांतरित करने के अनुरोध को खारिज करते हुए उनके स्थानांतरण का प्रस्ताव रखा था. इस पर गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की इस सिफारिश पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी. डीएचसीबीए ने सर्वसम्मति से न्यायमूर्ति कंठ के ट्रांसफर के विरोध स्वरूप अपने सदस्यों से सोमवार यानी 17 जुलाई को काम से अनुपस्थित रहने का अनुरोध किया था. डीएचसीबीए द्वारा जारी परिपत्र में लिखा था क्योंकि उक्त स्थानांतरण दुर्लभतम मामला है. सदस्यों से अनुरोध है कि वे हड़ताल में सहयोग करें.

ये भी पढ़ें: जज के ट्रांसफर के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट के वकीलों की हड़ताल

डीएचसीबीए द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया था कि स्थानांतरण से हाई कोर्ट की मौजूदा ताकत में कमी के कारण न्याय वितरण प्रभावित होगा. यह अफसोस की बात है कि दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायधीशों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया के संबंध में सभी संबंधित पक्षों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. फिर भी वर्तमान न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जा रहा है, जिससे मौजूदा ताकत और कम हो रही है.

उपरोक्त के मद्देनजर, डीएचसीबीए प्रस्ताव ने कॉलेजियम से सिफारिश पर पुनर्विचार करने के लिए कहा और केंद्र सरकार से कॉलेजियम की सिफारिश पर कार्रवाई नहीं करने का भी अनुरोध किया था. लेकिन, केंद्र सरकार ने गुरुवार को कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार गौरंग कंठ सहित तीन जजों के ट्रांसफर की अधिसूचना जारी कर दी थी.

ये भी पढ़ें: Delhi Advocates Protest: दिल्ली में वकील की हत्या के बाद अधिवक्ताओं में गुस्सा, साकेत कोर्ट में हड़ताल

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार, न्यायमूर्ति गौरांग कंठ को दिल्ली हाई कोर्ट से कलकत्ता हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने के विरोध में सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) के आह्वान पर हाई कोर्ट में वकील हड़ताल पर हैं. डीएचसीबीए के समर्थन में तीस हजारी कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी हड़ताल कर दी है. इससे आज दोनों कोर्ट में कामकाज प्रभावित रहेगा साथ ही आज सुनवाई वाले मामलों में कोर्ट से आगे की तारीख मिलेगी.

यह है पूरा मामला
उल्लेखनीय है कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस कंठ के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय या राजस्थान उच्च न्यायालय या किसी अन्य पड़ोसी राज्य में स्थानांतरित करने के अनुरोध को खारिज करते हुए उनके स्थानांतरण का प्रस्ताव रखा था. इस पर गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की इस सिफारिश पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी. डीएचसीबीए ने सर्वसम्मति से न्यायमूर्ति कंठ के ट्रांसफर के विरोध स्वरूप अपने सदस्यों से सोमवार यानी 17 जुलाई को काम से अनुपस्थित रहने का अनुरोध किया था. डीएचसीबीए द्वारा जारी परिपत्र में लिखा था क्योंकि उक्त स्थानांतरण दुर्लभतम मामला है. सदस्यों से अनुरोध है कि वे हड़ताल में सहयोग करें.

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डीएचसीबीए द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया था कि स्थानांतरण से हाई कोर्ट की मौजूदा ताकत में कमी के कारण न्याय वितरण प्रभावित होगा. यह अफसोस की बात है कि दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायधीशों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया के संबंध में सभी संबंधित पक्षों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. फिर भी वर्तमान न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जा रहा है, जिससे मौजूदा ताकत और कम हो रही है.

उपरोक्त के मद्देनजर, डीएचसीबीए प्रस्ताव ने कॉलेजियम से सिफारिश पर पुनर्विचार करने के लिए कहा और केंद्र सरकार से कॉलेजियम की सिफारिश पर कार्रवाई नहीं करने का भी अनुरोध किया था. लेकिन, केंद्र सरकार ने गुरुवार को कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार गौरंग कंठ सहित तीन जजों के ट्रांसफर की अधिसूचना जारी कर दी थी.

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