नई दिल्ली: पंजाबी गायक और कांग्रेसी नेता सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड (sidhu moosewala murder case) मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इससे पहले एनआईए ने 23 नवंबर को पंजाब से लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेकर दिल्ली आई थी. इस दौरान एनआईए ने 12 दिन की रिमांड की मांग की थी, जिसे संशोधित कर विशेष न्यायाधीश ने 10 दिन की रिमांड स्वीकार कर ली थी. इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी टिल्लू ताजपुरिया को एनआईए ने पंजाब से हिरासत में लेकर रिमांड की मांग की थी, जिसे न्यायाधीश ने स्वीकार करते हुए 7 दिन की एनआईए हिरासत स्वीकार कर लिया.
पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक की अदालत में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पेश किया गया. एनआईए ने बिश्नोई को रिमांड खत्म होने के बाद आगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया था. एनआईए ने कोर्ट में दाखिल अपने एफिडेविट में कहा है कि आरोपी देश भर में लक्षित हत्या कर आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं. इसके अलावा देश-विदेश के सिंडिकेट द्वारा संचालित इन गिरोहों का काम फंडरेजिंग करना और देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम देना है. साथ ही यह गिरोह दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से युवाओं की भर्ती कर रहा है और देश के प्रमुख लोगों के मन में आतंक फैलाने जैसा काम कर रहा है.
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लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा ने बताया कि कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ाते हुए एनआईए को यह निर्देशित किया है कि लॉरेंस की सुरक्षा व्यवस्था का पूरी तरह से ख्याल रखा जाए साथ ही उसे आवश्यक होने पर ही कोर्ट लाया जाए. इसके अलावा प्रत्येक 24 घंटे में उसका मेडिकल चेकअप कराया जाए. कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि विश्नोई को जब भी कोर्ट में लाया जाए उसके चेहरे पर मास्क चढ़ा होना चाहिए.
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