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आयकर रिटर्न भरने के लिए बचे चंद घंटे, लेट फाइन से बचने का अंतिम मौका

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भरने का आज आखिरी तारीख है. आज के बाद आयकर रिटर्न भरने पर फाइन देना होगा. तो अगर आप फाइन से बचना चाहते हैं तो आज यानी रविवार 31 जुलाई को ही रात 11.59 बजे से पहले तक अपना आयकर रिटर्न भर दें.

Income Tax Return for FY 2021 22
आयकर रिटर्न भरने के लिए बचे चंद घंटे
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Published : Jul 31, 2022, 12:47 PM IST

नई दिल्ली: अगर आपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) नहीं भरा है, तो बचे हुए चंद घंटे में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भर लें. नहीं तो लेट फाइन लगना तय है. बीते दो वर्षों की तरह इस बार आयकर विभाग आयकर दाता को कोई रियायत देने के मूड में नहीं है.

आयकर विभाग के रेवन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज के मुताबिक आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई यानि आज (रविवार) रात 11:59 बजे तक है. फिलहाल तारीख बढ़ाने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है. उम्मीद है कि आखिरी तारीख तक सभी करदाता आईटीआर दाखिल कर देंगे. इसलिए यदि आपने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आज जरूर इसे जमा कर दें. यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके उपर भारी-भरकम लेट फाइन लग सकता है. करदाताओं के लिए आज रविवार होने के बावजूद देश भर के आयकर सेवा केंद्र खुले हैं.

Income Tax Return for FY 2021 22
आयकर रिटर्न भरने के लिए बचे चंद घंटे

तकनीकी खामियां भी कर रही परेशान

फाइनेंशियल ईयर 2021-22 या असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख आज है. इसलिए अंतिम तारीख पर रिटर्न भरने की होड़ कहें या अन्य तकनीकी खामियां करदाता इनकम टैक्स की वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in को लेकर शिकायत कर रहे हैं. नोएडा एक्सटेंशन में रहने वाले राजेश कुमार व उनके जैसे अन्य करदाताओं का कहना है कि वेबसाइट खुलने, ओटीपी आने में काफी समय लग रहा है. उम्मीद है कि तकनीकी खामियों को देखते हुए तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है. हालांकि आयकर विभाग का कहना है कि ई-फाइलिंग पोर्टल से जुड़े मुद्दों का तुरंत समाधान किया जा रहा है और करदाताओं की ओर से आने वाली सवाल का जवाब दिया जा रहा है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार शनिवार यानि 30 जुलाई तक 5.10 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं. इसके पहले 29 जुलाई तक 4.52 करोड़ आईटीआर दाखिल किए जा चुके थे. 30 जुलाई तक 57.51 लाख लोगों ने आईटीआर फ़ाइल किया है.

आयकर रिटर्न देर से भरने का कितना है लेट फाइन

इस समय भारत का आयकर कानून करदाता व संस्था को समय सीमा समाप्त होने के बाद भी आईटीआर दाखिल करने की अनुमति देता है. लेकिन समय सीमा के बाद दाखिल किए गए आईटीआर पर लेट फाइन लगता है. एक आम करदाता के लिए नियम यह है कि अगर आईटीआर 31 जुलाई के बाद फाइल की गई है, तो 5,000 रुपये की लेट फाइलिंग फीस लगेगी. यह लेट फाइलिंग फीस धारा 234 एफ के तहत ली जाएगी. छोटे करदाताओं के लिए जिनकी कर योग्य आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा से चूकने पर 1,000 रुपये का फाइन देना होगा.

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नई दिल्ली: अगर आपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) नहीं भरा है, तो बचे हुए चंद घंटे में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भर लें. नहीं तो लेट फाइन लगना तय है. बीते दो वर्षों की तरह इस बार आयकर विभाग आयकर दाता को कोई रियायत देने के मूड में नहीं है.

आयकर विभाग के रेवन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज के मुताबिक आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई यानि आज (रविवार) रात 11:59 बजे तक है. फिलहाल तारीख बढ़ाने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है. उम्मीद है कि आखिरी तारीख तक सभी करदाता आईटीआर दाखिल कर देंगे. इसलिए यदि आपने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आज जरूर इसे जमा कर दें. यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके उपर भारी-भरकम लेट फाइन लग सकता है. करदाताओं के लिए आज रविवार होने के बावजूद देश भर के आयकर सेवा केंद्र खुले हैं.

Income Tax Return for FY 2021 22
आयकर रिटर्न भरने के लिए बचे चंद घंटे

तकनीकी खामियां भी कर रही परेशान

फाइनेंशियल ईयर 2021-22 या असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख आज है. इसलिए अंतिम तारीख पर रिटर्न भरने की होड़ कहें या अन्य तकनीकी खामियां करदाता इनकम टैक्स की वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in को लेकर शिकायत कर रहे हैं. नोएडा एक्सटेंशन में रहने वाले राजेश कुमार व उनके जैसे अन्य करदाताओं का कहना है कि वेबसाइट खुलने, ओटीपी आने में काफी समय लग रहा है. उम्मीद है कि तकनीकी खामियों को देखते हुए तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है. हालांकि आयकर विभाग का कहना है कि ई-फाइलिंग पोर्टल से जुड़े मुद्दों का तुरंत समाधान किया जा रहा है और करदाताओं की ओर से आने वाली सवाल का जवाब दिया जा रहा है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार शनिवार यानि 30 जुलाई तक 5.10 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं. इसके पहले 29 जुलाई तक 4.52 करोड़ आईटीआर दाखिल किए जा चुके थे. 30 जुलाई तक 57.51 लाख लोगों ने आईटीआर फ़ाइल किया है.

आयकर रिटर्न देर से भरने का कितना है लेट फाइन

इस समय भारत का आयकर कानून करदाता व संस्था को समय सीमा समाप्त होने के बाद भी आईटीआर दाखिल करने की अनुमति देता है. लेकिन समय सीमा के बाद दाखिल किए गए आईटीआर पर लेट फाइन लगता है. एक आम करदाता के लिए नियम यह है कि अगर आईटीआर 31 जुलाई के बाद फाइल की गई है, तो 5,000 रुपये की लेट फाइलिंग फीस लगेगी. यह लेट फाइलिंग फीस धारा 234 एफ के तहत ली जाएगी. छोटे करदाताओं के लिए जिनकी कर योग्य आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा से चूकने पर 1,000 रुपये का फाइन देना होगा.

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