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Rules For Flying Drone: ड्रोन उड़ाने से पहले जानें ये नियम, वरना लग सकता है एक लाख तक का जुर्माना!

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Published : Jul 3, 2023, 4:29 PM IST

ड्रोन का इस्तेमाल हर क्षेत्र में बढ़ रहा है. अब यह कोई खास उपकरण नहीं, बल्कि ऐसी तकनीक बन गई है, जो आम आदमी की पहुंच में है. अगर आप भी ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो कुछ नियमों को जानना बेहद जरूरी है, नहीं तो भारी जुर्माना देने के साथ कई कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है.

Rules For Flying Drone
Rules For Flying Drone

नई दिल्ली: आजकल अधिकांश समारोह व आयोजनों में ड्रोन का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है. चाहे वह शादी हो, कोई बड़ा कार्यक्रम हो या फिर नेताओं की रैली या प्रदर्शन। इसके अलावा सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए बनाए जाने वाले कंटेट के लिए भी लोग ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन ड्रोन उड़ाने के लिए कुछ नियम हैं. इसे हर कोई नहीं उड़ा सकता. सरकार द्वारा ड्रोन उड़ाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उनके उल्लंघन पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है.

तो अगर आप भी किसी काम के लिए ड्रोन उड़ाने की सोच रहे हैं तो बेहतर होगा की पहले नियमों के बारे में जान लें, जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन उड़ाने से संबंधित जो नियम बनाए हैं, उनमें ड्रोन का रजिस्ट्रेशन, पायलट ट्रेनिंग और ड्रोन की अलग-अलग कैटेगरी आदि का विस्तार से विवरण दिया गया है.

डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य: दरअसल, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. यह यूनिक अनमैंड ट्रैफिक मैनेजमेंट (यूटीएम) सिस्टम है. किसी भी व्यक्ति या संस्था को ड्रोन उड़ाने से पहले इस प्लेटफार्म पर अपना डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. प्लेटफार्म पर एक बार ड्रोन का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको जितनी बार और जिस रूट पर ड्रोन उड़ाना है, उसका हर बार ऑनलाइन क्लियरेंस लेना पड़ता है. हर उड़ान का ऑनलाइन क्लियरेंस तत्काल प्रदान किया जाता है. ड्रोन के बारे में संपूर्ण जानकारी व प्रशिक्षण के लिए सरकार पांच ड्रोन स्कूल खोलने की तैयारी में है.

ड्रोन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य: ड्रोन उड़ाने के लिए किसी संस्था या व्यक्ति को ड्रोन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है, जिसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया या केंद्र सरकार की ओर से जारी किया जाता है. प्रत्येक ड्रोन की एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) होती है. यह ठीक वैसे ही होता है, जैसे है मोबाइल का आईएमईआई नंबर होता है. इसके अलावा ड्रोन को बेचने पर पंजीकरण रद्द कराना होता है और जो व्यक्ति ऐसे ड्रोन को खरीदता है उसे उसका नए सिरे से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है.

ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस जरूरी: शादी या अन्य समारोह में दो किलो से कम वजन वाले ड्रोन को उड़ाने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती है. लेकिन बिना परमिशन दो किलोग्राम से ज्यादा वजन वाले ड्रोन उड़ाने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अतिरिक्त किसी संवेदनशील जगह पर ड्रोन उड़ाने पर भी जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है. वहीं, सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए नो फ्लाइंग जोन में तो ड्रोन उड़ाना कानूनन अपराध है. दो किलोग्राम से ज्यादा वजन के ड्रोन को उड़ाने के लिए लोकेशन और रूट की परमिशन लेना अनिवार्य है.

वजन के आधार पर ड्रोन को इन श्रेणियों में बांटा गया है
वजन के आधार पर ड्रोन को इन श्रेणियों में बांटा गया है

इन क्षेत्रों में होता है ड्रोन का इस्तेमाल-

  1. रेलवे ने सुरक्षा के लिए ड्रोन सर्विलांस सिस्टम लॉन्च किया है.
  2. सर्वे ऑफ इंडिया स्वामित्व योजना के तहत गांव में भूमि की मैपिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करती है.
  3. मणिपुर, नगालैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड के दूर दराज इलाकों में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए ड्रोन तैनात किए थे.
  4. कोरोना के दौरान लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन की निगरानी में बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था.
  5. नागरिक उड्डयन मंत्रालय एवं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने वर्ष 2021 में बीसीसीआई को क्रिकेट मैच के दौरान लाइव एरियल सिनेमैटोग्राफी के लिए ड्रोन तैनात करने की परमिशन दी थी.
  6. इसके अलावा रक्षा के क्षेत्र में बड़े ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है. इन ड्रोन्स से बम, मिसाइल और रॉकेट तक लॉन्च किए जा सकते हैं.

दिल्ली में ड्रोन संबंधी घटनाएं-

  1. पिछले साल जसोला में दिल्ली मेट्रो के ट्रैक पर एक कार्गो ड्रोन गिर गया था. यह ड्रोन एक मेडिकल कंपनी द्वारा पैथोलॉजी सैंपल कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया रहा था.
  2. दिल्ली मुख्यमंत्री के आवास के ऊपर ड्रोन उड़ने की घटना सामने आ चुकी है.
  3. सोमवार को प्रधानमंत्री आवास के ऊपर ड्रोन उड़ने की सूचना मिली थी. हालांकि अभी ड्रोन नहीं मिला है.

यह भी पढ़ें-पीएम आवास के नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन, जांच में जुटी पुलिस

यह भी पढ़ें-Kanwar Yatra 2023: कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार तैयार, भोले के भक्तों का होगा भव्य स्वागत, ड्रोन पर प्रतिबंध

नई दिल्ली: आजकल अधिकांश समारोह व आयोजनों में ड्रोन का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है. चाहे वह शादी हो, कोई बड़ा कार्यक्रम हो या फिर नेताओं की रैली या प्रदर्शन। इसके अलावा सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए बनाए जाने वाले कंटेट के लिए भी लोग ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन ड्रोन उड़ाने के लिए कुछ नियम हैं. इसे हर कोई नहीं उड़ा सकता. सरकार द्वारा ड्रोन उड़ाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उनके उल्लंघन पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है.

तो अगर आप भी किसी काम के लिए ड्रोन उड़ाने की सोच रहे हैं तो बेहतर होगा की पहले नियमों के बारे में जान लें, जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन उड़ाने से संबंधित जो नियम बनाए हैं, उनमें ड्रोन का रजिस्ट्रेशन, पायलट ट्रेनिंग और ड्रोन की अलग-अलग कैटेगरी आदि का विस्तार से विवरण दिया गया है.

डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य: दरअसल, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. यह यूनिक अनमैंड ट्रैफिक मैनेजमेंट (यूटीएम) सिस्टम है. किसी भी व्यक्ति या संस्था को ड्रोन उड़ाने से पहले इस प्लेटफार्म पर अपना डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. प्लेटफार्म पर एक बार ड्रोन का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको जितनी बार और जिस रूट पर ड्रोन उड़ाना है, उसका हर बार ऑनलाइन क्लियरेंस लेना पड़ता है. हर उड़ान का ऑनलाइन क्लियरेंस तत्काल प्रदान किया जाता है. ड्रोन के बारे में संपूर्ण जानकारी व प्रशिक्षण के लिए सरकार पांच ड्रोन स्कूल खोलने की तैयारी में है.

ड्रोन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य: ड्रोन उड़ाने के लिए किसी संस्था या व्यक्ति को ड्रोन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है, जिसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया या केंद्र सरकार की ओर से जारी किया जाता है. प्रत्येक ड्रोन की एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) होती है. यह ठीक वैसे ही होता है, जैसे है मोबाइल का आईएमईआई नंबर होता है. इसके अलावा ड्रोन को बेचने पर पंजीकरण रद्द कराना होता है और जो व्यक्ति ऐसे ड्रोन को खरीदता है उसे उसका नए सिरे से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है.

ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस जरूरी: शादी या अन्य समारोह में दो किलो से कम वजन वाले ड्रोन को उड़ाने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती है. लेकिन बिना परमिशन दो किलोग्राम से ज्यादा वजन वाले ड्रोन उड़ाने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अतिरिक्त किसी संवेदनशील जगह पर ड्रोन उड़ाने पर भी जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है. वहीं, सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए नो फ्लाइंग जोन में तो ड्रोन उड़ाना कानूनन अपराध है. दो किलोग्राम से ज्यादा वजन के ड्रोन को उड़ाने के लिए लोकेशन और रूट की परमिशन लेना अनिवार्य है.

वजन के आधार पर ड्रोन को इन श्रेणियों में बांटा गया है
वजन के आधार पर ड्रोन को इन श्रेणियों में बांटा गया है

इन क्षेत्रों में होता है ड्रोन का इस्तेमाल-

  1. रेलवे ने सुरक्षा के लिए ड्रोन सर्विलांस सिस्टम लॉन्च किया है.
  2. सर्वे ऑफ इंडिया स्वामित्व योजना के तहत गांव में भूमि की मैपिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करती है.
  3. मणिपुर, नगालैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड के दूर दराज इलाकों में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए ड्रोन तैनात किए थे.
  4. कोरोना के दौरान लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन की निगरानी में बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था.
  5. नागरिक उड्डयन मंत्रालय एवं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने वर्ष 2021 में बीसीसीआई को क्रिकेट मैच के दौरान लाइव एरियल सिनेमैटोग्राफी के लिए ड्रोन तैनात करने की परमिशन दी थी.
  6. इसके अलावा रक्षा के क्षेत्र में बड़े ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है. इन ड्रोन्स से बम, मिसाइल और रॉकेट तक लॉन्च किए जा सकते हैं.

दिल्ली में ड्रोन संबंधी घटनाएं-

  1. पिछले साल जसोला में दिल्ली मेट्रो के ट्रैक पर एक कार्गो ड्रोन गिर गया था. यह ड्रोन एक मेडिकल कंपनी द्वारा पैथोलॉजी सैंपल कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया रहा था.
  2. दिल्ली मुख्यमंत्री के आवास के ऊपर ड्रोन उड़ने की घटना सामने आ चुकी है.
  3. सोमवार को प्रधानमंत्री आवास के ऊपर ड्रोन उड़ने की सूचना मिली थी. हालांकि अभी ड्रोन नहीं मिला है.

यह भी पढ़ें-पीएम आवास के नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन, जांच में जुटी पुलिस

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