नई दिल्लीः पटियाला हाउस कोर्ट ने खालिस्तानी समर्थक सुखमीत पाल सिंह ऊर्फ सुख भिखारीवाल को 7 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. ड्यूटी मजिस्ट्रेट हिमांशु सहलोत ने कहा कि भिखारीवाल के खिलाफ आरोपों की प्रकृति काफी गंभीर है.
31 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था
भिखारीवाल को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पिछले 31 दिसंबर को गिरफ्तार किया था. भिखारीवाल को 31 दुबई से प्रत्यपर्ण कर भारत लाया गया था. भिखारीवाल की ओर से पेश वकील प्रशांत प्रकाश ने दिल्ली पुलिस की हिरासत की मांग का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले की जांच चल रही है और पुलिस को पूछताछ में ज्यादा समय नहीं लगेगा.
बलविंदर संधू की हत्या का आरोप
बता दें कि भिखारीवाल के खिलाफ पासपोर्ट एक्ट के तहत फर्जीवाड़ा और आपराधिक साजिश रचने का दर्ज किया गया है. भिखारीवाल पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की शह पर चुन-चुनकर हत्याओं को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है. भिखारीवाल पर पंजाब के शौर्य चक्र विजेता बलविंदर संधू की हत्या का आरोप है.
'खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क में था'
बता दें कि भिखारीवाल को खालिस्तानी नेटवर्क का समर्थक माना जाता है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक भिखारीवाल के खालिस्तानी आतंकियों से संपर्क थे. दिल्ली पुलिस ने कुछ दिनों पहले पांच खालिस्तानी आतंकियों को गिरफ्तार किया था. उन आतंकियों से पूछताछ के बाद भिखारीवाल को सूचना मिली.
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