नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों में साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद उमर खालिद की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है. चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार की कोर्ट में उमर खालिद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उमर खालिद की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान उमर खालिद ने कोर्ट से कहा कि वो पिछले तीन दिनों से जेल प्रशासन से दांत दर्द की शिकायत कर रहा है, लेकिन जेल प्रशासन ने कोई इलाज मुहैया नहीं कराया. उसके बाद कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वो उमर खालिद का जेल नियमों के मुताबिक इलाज कराएं.
यह भी पढे़ं- किसान आंदोलन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से HC ने इनकार
कोर्ट ने जेल प्रशासन को दो दिनों में इस आदेश की अनुपालना रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि अगर जेल में डेंटिस्ट उपलब्ध नहीं होता है, तो उसका इलाज जेल से बाहर कराएं.
दंगा मामले में हुई है गिरफ्तारी
दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को खजूरी खास इलाके में दंगे के मामले में 1 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. उसके पहले उमर खालिद को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13 सितंबर को गिरफ्तार किया था.