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दिल्ली मेट्रो का एमडी नियुक्त करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार - प्रबंध निदेशक के पद की नियुक्ति प्रक्रिया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High court) ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (Delhi Metro Rail Corporation) के प्रबंध निदेशक (Managing director) के पद की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही इस पद की अधिकतम उम्र सीमा तय करने को लेकर डाली गई जनहित याचिका पर अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है.

Delhi High court
नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से HC का इनकार
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Published : Mar 4, 2022, 10:22 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High court) ने डीएमआरसी (Delhi Metro Rail Corporation) का एमडी (Managing director) नियुक्त करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी.

याचिका बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर किया है. याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली मेट्रो का एमडी नियुक्त करने के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 60 साल करने का दिशा निर्देश जारी किया जाए. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने 10 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली मेट्रो के एमडी की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया, जिसमें आंतरिक उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष है, जबकि बाहरी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 58 साल है.

याचिका में कहा गया है कि नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वो लखनऊ, चेन्नई और दूसरे मेट्रो के उम्मीदवारों को बाहरी उम्मीदवार मानेगा. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार का ये नोटिफिकेशन मनमाना और गैरकानूनी है. ये नोटिफिकेशन संविधान की धारा 14, 16 और 21 का उल्लंघन है.

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High court) ने डीएमआरसी (Delhi Metro Rail Corporation) का एमडी (Managing director) नियुक्त करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी.

याचिका बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर किया है. याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली मेट्रो का एमडी नियुक्त करने के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 60 साल करने का दिशा निर्देश जारी किया जाए. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने 10 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली मेट्रो के एमडी की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया, जिसमें आंतरिक उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष है, जबकि बाहरी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 58 साल है.

याचिका में कहा गया है कि नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वो लखनऊ, चेन्नई और दूसरे मेट्रो के उम्मीदवारों को बाहरी उम्मीदवार मानेगा. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार का ये नोटिफिकेशन मनमाना और गैरकानूनी है. ये नोटिफिकेशन संविधान की धारा 14, 16 और 21 का उल्लंघन है.

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