नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वो जुगाड़ वाहनों पर सख्त कार्रवाई करे. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश जारी किया है. याचिका दिल्ली निवासी शिव कुमार ने दायर किया था.
'रेगुलेट करने के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं है'
याचिकाकर्ती की ओर से वकील राजदीपा बेहुरा ने कोर्ट से कहा कि जुगाड़ वाहनों को मोटर व्हीकल एक्ट के दायरे में लाया जाए. इन वाहनों को रेगुलेट करने के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं है. याचिका में कहा गया है कि या तो इन वाहनों पर रोक लगाई जाए या इन्हें भी ई-रिक्शा की तरह रेगुलेट किया जाए. याचिका में कहा गया है कि जुगाड़ वाहनों का न तो रजिस्ट्रेशन होता है और न ही इंश्योरेंस. ये वाहन अधिकतर वैसे लोगों द्वारा चलाया जाता है, जिनके पास कोई ड्राईविंग लाइसेंस नहीं होता है.
याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील रवि प्रकाश और परिवहन मंत्रालय की ओर से वकील फरमान अली मैग्रे ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के 2013 के उस दिशानिर्देश का पालन कर रहे हैं, जिसमें जुगाड़ वाहनों को मोटर व्हीकल एक्ट का पालन किए बिना चलाने की अनुमति नहीं देने का आदेश दिया गया है. इसके बारे में परिवहन विभाग ने एक सर्कुलर भी जारी किया है, जिसमें सभी राज्यों से जुगाड़ वाहनों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
जब याचिकाकर्ता ने कहा कि बाइक की टायर, बजाज स्कूटर के इंजन और हैंडल को एक रिक्शा में फिट कर भीड़-भाड़ वाले रोड पर जुगाड़ वाहन को चलते हुए देखा तब उसने याचिका दायर की. इस जुगाड़ वाहन से रोड पर पूरा जाम लगा हुआ था.