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दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

वार्डों के परिसीमन को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. इस माले में अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी.

Delhi High Court
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Published : Oct 28, 2022, 1:53 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) को एकीकृत किए जाने के बाद निगम वार्डों के परिसीमन को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष (Delhi Pradesh Congress President Anil Chaudhary) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में याचिका दाखिल की थी. याचिका में मनमाने तरीके से परिसीमन किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रदेश चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार व अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है. इस मामले में अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी.

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी (Delhi Pradesh Congress President Anil Chaudhary) ने निगम वार्डों के परिसीमन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में याचिका दाखिल किए थे. याचिका में कहा गया कि परिसीमन करते हुए कई वार्डों में जनसंख्या कम कर दी गई, जबकि दूसरे वार्ड में जनसंख्या बढ़ा दी गई. नियमानुसार सभी वार्डों में लगभग समान संख्या में मतदाता होने चाहिए. अनिल चौधरी की तरफ से हाईकोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) के चुनाव हों, लेकिन यह पारदर्शी तरीके से होने चाहिए.

ये भी पढ़ें: बंगला खाली कराने के आदेश पर सुब्रमण्यम स्वामी ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, दाखिल की याचिका

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) को लाभ पहुंचाने के लिए परिसीमन किया गया है, ऐसे में दिल्ली चुनाव आयोग (Delhi Election Commission) को कांग्रेस पार्टी द्वारा दिए गए सुझाव पर ध्यान देना चाहिए. मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने याचिका को 14 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया है. इस दौरान केंद्र सरकार को और अन्य संबंधित पक्षों को जवाब देने के लिए 1 माह का समय दिया गया है.

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नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) को एकीकृत किए जाने के बाद निगम वार्डों के परिसीमन को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष (Delhi Pradesh Congress President Anil Chaudhary) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में याचिका दाखिल की थी. याचिका में मनमाने तरीके से परिसीमन किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रदेश चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार व अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है. इस मामले में अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी.

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी (Delhi Pradesh Congress President Anil Chaudhary) ने निगम वार्डों के परिसीमन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में याचिका दाखिल किए थे. याचिका में कहा गया कि परिसीमन करते हुए कई वार्डों में जनसंख्या कम कर दी गई, जबकि दूसरे वार्ड में जनसंख्या बढ़ा दी गई. नियमानुसार सभी वार्डों में लगभग समान संख्या में मतदाता होने चाहिए. अनिल चौधरी की तरफ से हाईकोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) के चुनाव हों, लेकिन यह पारदर्शी तरीके से होने चाहिए.

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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) को लाभ पहुंचाने के लिए परिसीमन किया गया है, ऐसे में दिल्ली चुनाव आयोग (Delhi Election Commission) को कांग्रेस पार्टी द्वारा दिए गए सुझाव पर ध्यान देना चाहिए. मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने याचिका को 14 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया है. इस दौरान केंद्र सरकार को और अन्य संबंधित पक्षों को जवाब देने के लिए 1 माह का समय दिया गया है.

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