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राजकोट से 200 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन जब्त, नाइजीरियाई आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार

राजकोट के जामनगर रोड से 200 करोड़ रुपये से अधिक की हेरोइन जब्त की गई है. इस मामले में एटीएस ने दिल्ली से एक नाइजीरियन को गिरफ्तार किया है. नाइजीरियन आरोपी की 12 दिन की रिमांड को कोर्ट ने मंजूर किया है. इस हेरोइन का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा है.

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Published : May 12, 2023, 11:09 PM IST

नई दिल्ली/राजकोट: राजकोट में जामनगर रोड स्थित खंडेरी स्टेडियम के पास एटीएस ने 200 करोड़ से अधिक की हेरोइन जब्त की है. राजकोट के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन जब्त की है. इस पूरे मामले में एटीएस ने एक नाइजीरियन को दिल्ली से गिरफ्तार किया है, जिसे आज शुक्रवार को राजकोट कोर्ट में पेश किया गया. नाइजीरियाई आरोपी का 12 दिन का रिमांड कोर्ट ने मंजूर किया है.

दूसरी ओर यह बात सामने आई है कि 30 किलोग्राम से अधिक की यह हेरोइन की मात्रा पाकिस्तान से गुजरात तट पर भेजी गई थी. इसे राजकोट के रास्ते दिल्ली भेजा जाना था, लेकिन यह मादक पदार्थ दिल्ली पहुंचे इसके पहले ही एटीएस ने पकड़ लिया. अब एक नाइजीरियाई को गिरफ्तार किया गया है. यह मादक पदार्थ कहां से आया और यह नाइजीरियन किसे देने वाला था, इसकी पूरी जानकारी के लिए पुलिस आरोपी की पुछताछ करेगी.

इस मामले के सरकारी वकील एस के वोरा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि दोपहर करीब तीन बजे अहमदाबाद के एटीएस अधिकारी ने एक नाइजीरियाई आरोपी को कोर्ट में पेश किया. इस मामले में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान से आये अनवर नाम का शख्स गुजरात के तट पर भारी मात्रा में ड्रग्स लेकर आया था, जिसे जाफरी नाम के एक शख्स को समुद्र के किनारे से लेना आना वाला था. फिर बबलू नाम का एक शख्स जाफरी से ड्रग्स को रिसीव करने वाला था और बबलू ड्रग्स की मात्रा दिल्ली भेजने वाला था.

एटीएस को सिर्फ इतनी जानकारी मिली थी कि राजकोट के बाहरी इलाके खंडेरी स्टेडियम के पीछे चेक डैम के इलाके में 30 किलो हेरोइन रखी गई है. जिसमें 10-10 किलो के तीन अलग-अलग बैग में हेरोइन की मात्रा रखी गई है. जिसके आधार पर एटीएस की टीम इन नशीले पदार्थों की मात्रा लेने का इंतजार कर रही थी. पहरेदारी के दौरान बबलू नाम का युवक जिसे ड्रग्स लेने आना था, वह समय व स्थान पर नहीं आया.

इसे भी पढ़ें: हाईवे पर लूटपाट करने वाले D-7 गैंग के मास्टरमाइंड सहित तीन बदमाश गिरफ्तार

आरोपी को एटीएस ने तुरंत गिरफ्तार कर राजकोट कोर्ट में पेश किया और रिमांड मांगा. नाइजीरियाई अगस्त 2022 में तीन महीने के वीजा पर भारत आने के बाद से भारत में रह रहा था. उनकी वित्तीय आय के साथ-साथ उनके व्यवसाय का कोई विवरण सामने नहीं आया है, जिसे लेकर कोर्ट में सरकारी वकील एसके वोरा ने दलील दी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और नाइजीरियन आरोपी का 12 दिन का रिमांड कोर्ट ने मंजूर कर लिया है.

इसे भी पढ़ें: नोएडा: 5 वर्षीय मासूम की इलाज के दौरान मौत, पड़ोसी ने अगवा कर किया था घायल

नई दिल्ली/राजकोट: राजकोट में जामनगर रोड स्थित खंडेरी स्टेडियम के पास एटीएस ने 200 करोड़ से अधिक की हेरोइन जब्त की है. राजकोट के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन जब्त की है. इस पूरे मामले में एटीएस ने एक नाइजीरियन को दिल्ली से गिरफ्तार किया है, जिसे आज शुक्रवार को राजकोट कोर्ट में पेश किया गया. नाइजीरियाई आरोपी का 12 दिन का रिमांड कोर्ट ने मंजूर किया है.

दूसरी ओर यह बात सामने आई है कि 30 किलोग्राम से अधिक की यह हेरोइन की मात्रा पाकिस्तान से गुजरात तट पर भेजी गई थी. इसे राजकोट के रास्ते दिल्ली भेजा जाना था, लेकिन यह मादक पदार्थ दिल्ली पहुंचे इसके पहले ही एटीएस ने पकड़ लिया. अब एक नाइजीरियाई को गिरफ्तार किया गया है. यह मादक पदार्थ कहां से आया और यह नाइजीरियन किसे देने वाला था, इसकी पूरी जानकारी के लिए पुलिस आरोपी की पुछताछ करेगी.

इस मामले के सरकारी वकील एस के वोरा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि दोपहर करीब तीन बजे अहमदाबाद के एटीएस अधिकारी ने एक नाइजीरियाई आरोपी को कोर्ट में पेश किया. इस मामले में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान से आये अनवर नाम का शख्स गुजरात के तट पर भारी मात्रा में ड्रग्स लेकर आया था, जिसे जाफरी नाम के एक शख्स को समुद्र के किनारे से लेना आना वाला था. फिर बबलू नाम का एक शख्स जाफरी से ड्रग्स को रिसीव करने वाला था और बबलू ड्रग्स की मात्रा दिल्ली भेजने वाला था.

एटीएस को सिर्फ इतनी जानकारी मिली थी कि राजकोट के बाहरी इलाके खंडेरी स्टेडियम के पीछे चेक डैम के इलाके में 30 किलो हेरोइन रखी गई है. जिसमें 10-10 किलो के तीन अलग-अलग बैग में हेरोइन की मात्रा रखी गई है. जिसके आधार पर एटीएस की टीम इन नशीले पदार्थों की मात्रा लेने का इंतजार कर रही थी. पहरेदारी के दौरान बबलू नाम का युवक जिसे ड्रग्स लेने आना था, वह समय व स्थान पर नहीं आया.

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आरोपी को एटीएस ने तुरंत गिरफ्तार कर राजकोट कोर्ट में पेश किया और रिमांड मांगा. नाइजीरियाई अगस्त 2022 में तीन महीने के वीजा पर भारत आने के बाद से भारत में रह रहा था. उनकी वित्तीय आय के साथ-साथ उनके व्यवसाय का कोई विवरण सामने नहीं आया है, जिसे लेकर कोर्ट में सरकारी वकील एसके वोरा ने दलील दी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और नाइजीरियन आरोपी का 12 दिन का रिमांड कोर्ट ने मंजूर कर लिया है.

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