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आईएस से संबंध रखने के मामले में दस आरोपियों की सजा की अवधि पर सुनवाई आज

देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए युवाओं को रिक्रूट करने के मामले में दोषी करार दिये गए 10 आरोपियों को सजा की अवधि के मामले पर पटियाला हाउस कोर्ट आज सुनवाई करेगा.

Patiala House Court
पटियाला हाउस कोर्ट
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Published : Oct 13, 2020, 8:47 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट आज आईएस से संबंध रखने के मामले में दोषी करार दिए गए 10 आरोपियों को सजा की अवधि के मामले पर सुनवाई करेगा. कोर्ट इन आरोपियों को देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए युवाओं को रिक्रूट करने के मामले में दोषी करार दे चुका है. स्पेशल जज प्रवीण सिंह सुनवाई करेंगे.

आरोपियों की सजा की अवधि पर सुनवाई आज
किन्हें दोषी ठहराया गया है

पिछले 11 सितंबर को कोर्ट ने जिन आरोपियों को दोषी करार दिया उनमें नफीस खान, अबू अनस, नजमुल हुदा, अफजल, सुहैल अहमद, ओबैदुल्लाह खान, मोहम्मद अलीम, मुफ्ती अब्दुल, समी काजमी और अमजद खान शामिल हैं. कोर्ट ने इन आरोपियों को यूएपीए की धारा 18 के तहत दोषी पाया है. इन सभी आरोपियों ने अपने आरोप कबूल कर लिए थे. इन आरोपियों की ओर से वकील कौसर खान ने कोर्ट ने कम से कम सजा देने की मांग की. उन्होंने कहा कि आरोपी बिना किसी दबाव के आरोप कबूल कर रहे हैं.

ग्लानि महसूस कर रहे हैं आरोपी

कौसर खान ने कहा कि आरोपियों को अपनी गलती का एहसास है और वे ग्लानि महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आरोपी आगे से ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे. इन आरोपियों का जेल में व्यवहार संतोषप्रद रहा है. जेल प्रशासन ने उनके खिलाफ कुछ भी विरोधी टिप्पणी नहीं की है.


भारत में आईएस का पांव जमाने की कोशिश

इन दोषियों के खिलाफ एनआईए ने 9 दिसंबर 2015 को भारतीय दंड संहिता और यूएपीए के तहत केस दर्ज किया था. एनआईए के मुताबिक इन आरोपियों ने आपराधिक साजिश रचते हुए भारत में आईएस का पांव जमाने की कोशिश की थी. इस मामले में एनआईए ने 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. 16 आरोपियो में से छह आरोपियों को कोर्ट ने पिछले 6 अगस्त को दोषी ठहराया था.

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट आज आईएस से संबंध रखने के मामले में दोषी करार दिए गए 10 आरोपियों को सजा की अवधि के मामले पर सुनवाई करेगा. कोर्ट इन आरोपियों को देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए युवाओं को रिक्रूट करने के मामले में दोषी करार दे चुका है. स्पेशल जज प्रवीण सिंह सुनवाई करेंगे.

आरोपियों की सजा की अवधि पर सुनवाई आज
किन्हें दोषी ठहराया गया है

पिछले 11 सितंबर को कोर्ट ने जिन आरोपियों को दोषी करार दिया उनमें नफीस खान, अबू अनस, नजमुल हुदा, अफजल, सुहैल अहमद, ओबैदुल्लाह खान, मोहम्मद अलीम, मुफ्ती अब्दुल, समी काजमी और अमजद खान शामिल हैं. कोर्ट ने इन आरोपियों को यूएपीए की धारा 18 के तहत दोषी पाया है. इन सभी आरोपियों ने अपने आरोप कबूल कर लिए थे. इन आरोपियों की ओर से वकील कौसर खान ने कोर्ट ने कम से कम सजा देने की मांग की. उन्होंने कहा कि आरोपी बिना किसी दबाव के आरोप कबूल कर रहे हैं.

ग्लानि महसूस कर रहे हैं आरोपी

कौसर खान ने कहा कि आरोपियों को अपनी गलती का एहसास है और वे ग्लानि महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आरोपी आगे से ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे. इन आरोपियों का जेल में व्यवहार संतोषप्रद रहा है. जेल प्रशासन ने उनके खिलाफ कुछ भी विरोधी टिप्पणी नहीं की है.


भारत में आईएस का पांव जमाने की कोशिश

इन दोषियों के खिलाफ एनआईए ने 9 दिसंबर 2015 को भारतीय दंड संहिता और यूएपीए के तहत केस दर्ज किया था. एनआईए के मुताबिक इन आरोपियों ने आपराधिक साजिश रचते हुए भारत में आईएस का पांव जमाने की कोशिश की थी. इस मामले में एनआईए ने 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. 16 आरोपियो में से छह आरोपियों को कोर्ट ने पिछले 6 अगस्त को दोषी ठहराया था.

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