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ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनवाई आज - पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली का राऊज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा.

Hearing today against Om Prakash Chautala in a disproportionate assets case
ओमप्रकाश चौटाला
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Published : Apr 5, 2021, 10:00 AM IST

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनवाई की जाएगी, जिसमें स्पेशल जज विकास धूल सुनवाई करेंगे.


पिछले 16 मार्च को ईडी के रिटायर्ड डायरेक्टर कमल सिंह ने अपने बयान दर्ज कराए. कोर्ट ने चौटाला के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 4 के तहत आरोप तय किया है. ईडी ने चौटाला की जब्त की गई संपत्तियों को लेकर पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था.

ये भी पढ़ें:-ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनवाई टली

2019 में ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में चौटाला की 1 करोड़ 94 लाख की संपत्तियों को जब्त किया था. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चौटाला की जमीन और एक फार्म हाउस को जब्त किया गया था. ईडी ने इससे पहले ओमप्रकाश चौटाला की 4.15 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी. इस तरह कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी.


ये भी पढ़ें:-पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की पैरोल 9 मार्च तक बढ़ी



जेबीटी भर्ती मामले में सजा

चौटाला जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स की भर्ती के घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद 10 साल की कैद की सजा काट रहे हैं. इसी मामले में ओमप्रकाश चौटाला और उनके बड़े पुत्र अजय सिंह चौटाला को 7 साल पहले 16 जनवरी 2013 को दस वर्ष की सजा सुनाई गई थी.

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनवाई की जाएगी, जिसमें स्पेशल जज विकास धूल सुनवाई करेंगे.


पिछले 16 मार्च को ईडी के रिटायर्ड डायरेक्टर कमल सिंह ने अपने बयान दर्ज कराए. कोर्ट ने चौटाला के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 4 के तहत आरोप तय किया है. ईडी ने चौटाला की जब्त की गई संपत्तियों को लेकर पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था.

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2019 में ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में चौटाला की 1 करोड़ 94 लाख की संपत्तियों को जब्त किया था. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चौटाला की जमीन और एक फार्म हाउस को जब्त किया गया था. ईडी ने इससे पहले ओमप्रकाश चौटाला की 4.15 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी. इस तरह कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी.


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जेबीटी भर्ती मामले में सजा

चौटाला जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स की भर्ती के घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद 10 साल की कैद की सजा काट रहे हैं. इसी मामले में ओमप्रकाश चौटाला और उनके बड़े पुत्र अजय सिंह चौटाला को 7 साल पहले 16 जनवरी 2013 को दस वर्ष की सजा सुनाई गई थी.

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