नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) सुनवाई करेगा. बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू पक्ष रखेंगे. 7 नवंबर को हुई सुनवाई में भी ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपनी दलीलें रखी थीं. इससे पहले जिला न्यायाधीश ने जमानत याचिका पर 11 नवंबर तक कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए थे.
राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल्ल कि अदालत इस मामले में सुनवाई कर रही है. 7 नवंबर को ईडी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि सत्येंद्र जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं वह जेल में रहने के दौरान भी लगातार जांच और साक्ष्यों को प्रभावित कर रहे हैं. वहीं जमानत याचिका पर फैसला सुनाने से पहले ईडी ने पुराने आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन ना तो वरिष्ठ नागरिक हैं और ना ही बीमार हैं इसके अलावा वह महिला होने की श्रेणी में भी राहत की मांग नहीं कर सकते. ऐसे में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए.
इससे पहले सत्येंद्र जैन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा सत्येंद्र जैन के नाम पर ना तो कोई कंपनी है, ना ही वह कंपनी में किसी पद पर हैं. ऐसे में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है. उन्हें जमानत दी जानी चाहिए.
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बता दें राऊज एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष न्यायाधीश विकास ढुल्ल सत्येंद्र जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं. इससे पहले बचाव पक्ष की तरफ से एन हरिहरन ने अपना पक्ष रखा और सत्येंद्र जैन को जमानत दिए जाने की मांग की है. इस मामले में वैभव जैन व अंकुश जैन के वकील अपनी दलीलें पूरी कर चुके हैं. गौरतलब है कि इससे पहले जैन की जमानत याचिका की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल कर रही थीं.
इस दौरान ईडी ने कोर्ट बदलने की मांग को लेकर एक आवेदन जिला न्यायाधीश विनय कुमार के पास दाखिल किया. आवेदन पर विचार करते हुए जिला प्रधान न्यायाधीश ने जमानत याचिका की सुनवाई और फैसले पर रोक लगाते हुए कोर्ट स्थानांतरण की अनुमति दी थी. इसको लेकर जैन ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी अपील की थी, लेकिन हाईकोर्ट से अपील खारिज होने के बाद विशेष न्यायाधीश इसकी सुनवाई कर रहे हैं.
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