नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए सोमवार को दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान विशेष न्यायाधीश देवेंदर कुमार जांगला ने कहा कि ईडी ने 100 पेज की चार्जशीट दाखिल की है. इसलिए दस्तावेजों के अवलोकन के लिए और समय चाहिए. इसलिए मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी. इस दिन कोर्ट यह तय करेगा कि चार्जशीट स्वीकार करने लाइक है या नहीं. इससे पहले 24 अगस्त को ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.
ईडी ने चार्जशीट में अरोड़ा, उनकी कंपनी सुपर टेक और आठ अन्य लोगों को आरोपी बनाया है. लगभग 100 पेज की चार्जशीट दाखिल कर ईडी ने कोर्ट से कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अरोड़ा पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. इसके बाद कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए मामले को 28 अगस्त के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था.
ईडी चार्जशीट में कहा है कि कंपनी ने आवास परियोजनाओं के निर्माण के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया और उस फंड का इस्तेमाल अन्य समूह की कंपनियों के नाम पर जमीन खरीदने के लिए किया. सुपरटेक समूह ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भुगतान में भी चूक की और वर्तमान में ऐसे लगभग 1,500 करोड़ रुपये के ऋण नॉन परफॉर्मिंग असेट (एनपीए) बन गया है.
ईडी ने सुपरटेक के प्रमोटर आरके अरोड़ा पर चार्जशीट में घर खरीदारों को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश रचने का भी आरोप लगाया है. इसमें 670 घर खरीदारों से 164 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी शामिल है. ईडी ने अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 28 जून 2023 को गिरफ्तार किया था. इसके बाद कोर्ट ने अरोड़ा को 09 जून तक ईडी की रिमांड में भेज दिया था. रिमांड खत्म होने के बाद फिर कोर्ट ने अरोड़ा को 24 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था. तभी से ईडी जांच में जुटी हुई है.
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